ब्रेकिंग न्यूज़

BIHAR: अवैध खनन के खिलाफ खान एवं भूतत्व विभाग की कार्रवाई, 7 दिन में 1000 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी पटना SSP की टीम में होंगे 'ऑपरेशन स्पेशलिस्ट' ! नक्सलियों-कुख्यातों पर काल बनकर किया है प्रहार...अब अपराधियों के लिए आफत बनेंगे ''अफसर हुसैन'' BIHAR: पागल कुत्ते ने 50 से अधिक लोगों को काटा, गुस्साए लोगों ने लाठी-डंडे से पीटकर मार डाला Bihar News: स्टेट हाइवे में तब्दील होगी बिहार की यह सड़क, इन 3 जिलों के लोगों को होगा विशेष लाभ मुंगेर में बिजली विभाग के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन, शॉर्ट सर्किट से गुस्साए लोगों ने किया हंगामा Bihar News: बिहार के इस जिले में लगने जा रही टेक्सटाइल इंडस्ट्री, खर्च होंगे ₹400 करोड़ कांग्रेस की दुर्गति: 'अल्लावरू' ऐसे औंधे मुंह गिरे, अब रैली कराने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे !....तो बक्सर में सुपर फ्लॉप रैली के नायक बन कर उभरे बिहार प्रभारी ? महिला डांसर को बंधक बनाकर सरेआम बेल्ट से पीटने का वीडियो वायरल, न्याय के लिए दर-दर भटक रही पीड़िता Patna News: कुछ ही घंटों की बारिश में राजधानी हुआ पानी-पानी, कई फ्लाइट्स हुईं लेट; यातायात जाम Bihar Politics: डिप्टी CM और ललन सिंह के क्षेत्र में जाकर प्रशांत किशोर ने की इन 5 मुद्दों पर चर्चा, तेजप्रताप की चुटकी लेते हुए चिराग पर भी बोले

20 साल पुराने केस में मेधा पाटकर दोषी करार, दिल्ली के LG से जुड़ा है मामला

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Fri, 24 May 2024 07:41:33 PM IST

20 साल पुराने केस में मेधा पाटकर दोषी करार, दिल्ली के LG से जुड़ा है मामला

- फ़ोटो

DELHI: दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता और नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर को मानहानि केस में दोषी करार दिया है। तत्कालीन केवीआईसी अध्यक्ष और फिलहाल दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने मानहानि का केस दर्ज कराया था। इस मामले में साकेत कोर्ट के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट राघव शर्मा ने मेधा पाटकर को आपराधिक मानहानि का दोषी पाया है।


दरअसल, साल 2003 में दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना उस वक्त अहमदाबाद स्थित एनडीओ नेशनल काउंसिंल फॉर सिविल लिबर्टीज के चीफ थे। एक टीवी चैनल पर मेधा पाटकर की तरफ से उनके खिलाफ आपमानजनक टिप्पणी करने और प्रेस बयान जारी करने के लिए वीके सक्सेना ने उनके खिलाफ दो मामले दर्ज कराए थे। इसी मामले में साकेत कोर्ट ने मेधा पाटकर को दोषी ठहराया है।


आपराधिक मानहानि के इस मामले में मेधा पाटकर को दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता को कायर, देशभक्त नहीं और हवाला लेनदेन में शामिल होने का आरोप लगाने वाले आरोपी के बयान न केवल मानहानिकारक थे बल्कि नाकारात्मक धारणाओं को भड़काने के लिए भी तैयार किए गए थे। बता दें कि आपराधिक मानहानि केस में दोषी करार दिए जाने के बाद दोषी को दो साल की जेल या जुर्माना या फिर दोनों की सजा मिल सकती है।