ब्रेकिंग न्यूज़

जमुई में पूर्व मुखिया पर तलवार से हमला, गंभीर हालत में पटना रेफर पूर्वी चंपारण के 11 अंचलाधिकारियों का वेतन रोका गया, कार्य में लापरवाही का आरोप बेतिया में हथियार लहराते दो युवकों का VIDEO VIRAL, पुलिस ने एक को पकड़ा, पूछताछ जारी RLJP ने CM नीतीश से की मांग, 70वीं BPSC परीक्षा रद्द कर री-एग्जाम की मांग पर विचार करें मुख्यमंत्री: श्रवण अग्रवाल BPSC द्वारा चयनित 36947 प्रधान शिक्षकों को किया जाएगा जिला आवंटन, शिक्षा विभाग ने 3 जिलों का मांगा विकल्प बोलेरो और बाइक की सीधी टक्कर में 3 युवकों की मौत, तीनों की पहचान करने में जुटी पुलिस पटना के 22 परीक्षा केंद्रों पर 4 जनवरी को BPSC का री एग्जाम, जिला प्रशासन और आयोग ने तैयारी की पूरी BIHAR CRIME : भूमि विवाद में एक की मौत, संदिग्ध स्थिति में शव हुआ बरामद; परिजनों में मातम का माहौल CBSE School: बैकफूट पर आए DEO, प्राइवेट स्कूल में उर्दू पढ़ाने का आदेश लिया वापस बीवी से झगड़ा के बाद पति ने बाइक सहित कुएं में लगा दी छलांग, 5 लोगों की दर्दनाक मौत, क्या है पूरा मामला जानिये?

20 साल पुराने केस में मेधा पाटकर दोषी करार, दिल्ली के LG से जुड़ा है मामला

20 साल पुराने केस में मेधा पाटकर दोषी करार, दिल्ली के LG से जुड़ा है मामला

24-May-2024 07:41 PM

Reported By:

DELHI: दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता और नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता मेधा पाटकर को मानहानि केस में दोषी करार दिया है। तत्कालीन केवीआईसी अध्यक्ष और फिलहाल दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने मानहानि का केस दर्ज कराया था। इस मामले में साकेत कोर्ट के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट राघव शर्मा ने मेधा पाटकर को आपराधिक मानहानि का दोषी पाया है।


दरअसल, साल 2003 में दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना उस वक्त अहमदाबाद स्थित एनडीओ नेशनल काउंसिंल फॉर सिविल लिबर्टीज के चीफ थे। एक टीवी चैनल पर मेधा पाटकर की तरफ से उनके खिलाफ आपमानजनक टिप्पणी करने और प्रेस बयान जारी करने के लिए वीके सक्सेना ने उनके खिलाफ दो मामले दर्ज कराए थे। इसी मामले में साकेत कोर्ट ने मेधा पाटकर को दोषी ठहराया है।


आपराधिक मानहानि के इस मामले में मेधा पाटकर को दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता को कायर, देशभक्त नहीं और हवाला लेनदेन में शामिल होने का आरोप लगाने वाले आरोपी के बयान न केवल मानहानिकारक थे बल्कि नाकारात्मक धारणाओं को भड़काने के लिए भी तैयार किए गए थे। बता दें कि आपराधिक मानहानि केस में दोषी करार दिए जाने के बाद दोषी को दो साल की जेल या जुर्माना या फिर दोनों की सजा मिल सकती है।

Editor : Mukesh Srivastava