Road Accident: सड़क हादसे में बारात से लौट रहे 3 लोगों की मौत, कई घायल Bihar Crime News: अवैध नर्सिंग होम में जच्चा-बच्चा की मौत, डॉक्टर फरार Arif Mohammad Khan : सोये प्रशासन और कुलपति को जगाएंगे राज्यपाल साहब ...बोले यूनिवर्सिटी ज्ञान का मंदिर है, बमबाजी और गुंडागर्दी नहीं चलेगी! Bihar politics: बिहार में सियासी घमासान तेज़! मई के अंत में एक साथ आएंगे पीएम मोदी और राहुल गांधी Illegal Bangladeshi Immigrants: 18 लाख राशन कार्ड रद्द, सैकड़ों अवैध बांग्लादेशियों को भेजा गया वापस Asaduddin Owaisi: पाकिस्तान का समर्थन कर फुदक रहे तुर्की पर भड़के ओवैसी, याद दिलाई औकात.. Nepal Bangladesh Border: नेपाल-बांग्लादेश सीमा से सटे थाने बनेंगे हाईटेक, तस्करी और घुसपैठ पर लगेगी पूरी तरह रोक Jharkhand News: एनआईटी के होनहार छात्र ने मौत को लगाया गले, जानिए आखिर क्या था कारण? RBI 20 rupees note :नोट बदलने की फिर तैयारी? जानिए 20 रुपये के नोट को लेकर क्या बोला RBI! Bihar News: मदरसे में मासूम को तालिबानी अंदाज में दी यातना, मौलाना की पोल खुलने पर मची सनसनी
1st Bihar Published by: Updated Fri, 29 Jul 2022 08:56:27 AM IST
- फ़ोटो
PATNA: वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने के लिए कम से कम 18 साल उम्र होना अनिवार्य माना जाता है। लेकिन, ये खबर उन युवाओं के लिए राहत भरी है, जो 18 साल से पहले अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराना चाहते हैं। निर्वाचन आयोग की ओर से जो ताज़ा अपडेट सामने आया है, उसके अनुसार 18 साल के होने पर वोटर के तौर पर पंजीकरण कराने के लिए 17 साल से ज्यादा उम्र के युवा अब अप्लाई कर सकते हैं। इस फैसले के पीछे आयोग ने बड़ा वजह बताया है। ये फैसला चुनावों में युवाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
इस फैसले को लेकर आयोग ने बताया है कि अब से वोटर लिस्ट को हर तिमाही में अपडेट किया जाएगा। पात्र युवाओं को उस साल की अगली तिमाही में पंजीकृत किया जा सकता है, जिसमें वे 18 साल के हुए होंगे। वोटर लिस्ट, 2023 के वार्षिक संशोधन के वर्तमान चरण के लिए, कोई भी नागरिक वोटर के रूप में पंजीकरण के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो एक अप्रैल, एक जुलाई और 2023 के एक अक्टूबर तक 18 साल के हो रहे हैं। आयोग ने राज्यों में चुनावी तंत्र को तकनीकी रूप से समाधान तैयार करने का निर्देश दिया है, ताकि युवाओं को अपना अग्रिम आवेदन करने में आसानी हो।
दरअसल, कुछ समय पहले तक, वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने के लिए लोगों को इंतज़ार करना पड़ता था। किसी साल एक जनवरी को या उससे पहले 18 वर्ष के होने वाले लोग वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के योग्य होते थे। एक जनवरी के बाद 18 साल के होने वालों को वोटर के रूप में पंजीकरण के लिए पूरे एक साल तक इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब 18 साल के होने पर वोटर के तौर पर पंजीकरण कराने के लिए 17 साल से ज्यादा उम्र के युवा अप्लाई कर सकते हैं।