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पटना : नंबर प्लेट को लेकर बदल गया नियम, ऐसा करने पर 1 जुलाई से देना होगा भारी जुर्माना

1st Bihar Published by: Updated Wed, 24 Jun 2020 09:40:39 AM IST

पटना : नंबर प्लेट को लेकर बदल गया नियम, ऐसा करने पर 1 जुलाई से देना होगा भारी जुर्माना

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PATNA : गाड़ी के नंबर प्लेट को लेकर 1 जुलाई से नया नियम लागू हो जाएगा. अब गाड़ी के नंबर प्लेट या बॉडी पर नाम, पदनाम, जाति आपने लिखाई तो इसके बदले आपको भारी जुर्माना देना पड़ेगा. 

इसे लेकर परिवहन विभाग ने  सख्ती करने का निर्देश सभी जिलों को दिया है. ऐसे वाहनों  चालकों से 2500 रुपये तक का भारी जुर्माना वसूला जाएगा. परिवहन विभाग ने यह क्लियर कर दिया है कि वाहनों के नंबर प्लेट पर नंबर के अतिरिक्त कुछ भी लिखना गैरकानूनी है. 

सभी प्रकार के वाहनों में एच. एस. आर.पी नंबर प्लेट का होना अनिवार्य है. वहीं वाहनों के नंबर प्लेट या बॉडी पर जाति, धर्म, प्रोफेशन, नाम, प्रतीक, फोटो या अन्य किसी चीज को लिख कर वाहन चलाने से अन्य वाहन चालकों का ध्यान बंटता है और दुर्घटना की आशंका अधिक होती है. इसलिए ऐसा करने वालों से फाइन लिया जाएगा.

मोटर वाहन अधिनियम के तहत  नंबर प्लेट पर रोमन, अरेबिक फॉन्ट में ही नंबर लिखवा सकते हैं. नंबर साफ-साफ, स्पष्ट लिखा होना चाहिए, ताकि वह दूर से ही नजर आये. किसी भी दूसरे फॉन्ट में आड़े तिरछे नंबर लिखवाना गैरकानूनी है.