1st Bihar Published by: Updated Tue, 21 Jul 2020 02:04:36 PM IST
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DESK : 1 अगस्त से भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण कार और बाइक इंश्योरेंस से जुड़े नियम में बदलाव करने जा रही है. 'मोटर थर्ड पार्टी' और 'ओन डैमेज इंश्योरेंस' इंश्योरेंस से जुड़े नियम मे बदलाव किया जाएगा. जो लोग पहले से कार या बाइक लिए हैं उन पर भी नए नियम का असर पड़ेगा.
IRDAI के निर्देश के अनुसार कंपनी ने पैकेज कवर को वापस लेने का फैसला लिया है. जिसके बाद अब नई कार खरीदने वालों को 3 और 5 साल के लिए कार का बीमा लेने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा. यह नियम 1 अगस्त से आम आदमी के लिए लागू हो जाएंगे.
बता दें कि लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस पैकेज को 1 सितंबर, 2018 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पेश किया गया था. इसमें दोपहिया वाहनों के लिए 5 साल और चार पहिया वाहनों के लिए 3 साल 'मोटर थर्ड पार्टी पॉलिसी' लागू की थी.इसके बाद बीमा कंपनी ने जो प्लान लॉन्च किया था इसमें थर्ड पार्टी और ओन डैमेज कवर मिलता था.
नए नियम के लागू होने के बाद से 1 अगस्त के बाद से बाइक औऱ कार खरीदना सस्ता हो जाएगा. इरडा ने कहा कि लॉन्ग टर्म पैकेज पॉलिसी के कारण नया वाहन खरीदना लोगों के लिए मंहगा साबित होता था, लेकिन अब इसे बदल दिया गया है.