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नेशनल शूटर तारा शाहदेव धर्म परिवर्तन केस में सीबीआई कोर्ट ने सुनाया फैसला, 5 अक्टूबर को आरोपी को मिलेगी सजा

बहुचर्चित नेशनल शूटर तारा शाहदेव धर्म परिवर्तन मामले में सीबीआई कोर्ट का फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इस मामले में तीन आरोपी को दोषी करार दिया है। अब कोर्ट 5 अक्टूबर को सजा की बिंदु पर सुनवाई करेगा

नेशनल शूटर तारा शाहदेव धर्म परिवर्तन केस में सीबीआई कोर्ट ने सुनाया फैसला, 5 अक्टूबर को आरोपी को मिलेगी सजा
Tejpratap
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बहुचर्चित नेशनल शूटर तारा शाहदेव धर्म परिवर्तन मामले में सीबीआई कोर्ट का फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इस मामले में तीन आरोपी को दोषी करार दिया है। अब कोर्ट 5 अक्टूबर को सजा की बिंदु पर सुनवाई करेगा। ये मामला धोखा देकर शादी करने और फिर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने रंजीत कोहली, कौशल्या रानी और  मुश्ताक अहमद को दोषी करार दिया है। 


दरअसल, नेशनल शूटर तारा शाहदेव ने रंजीत सिंह कोहली पर धोखा देकर शादी करने का आरोप लगाया था। इन दोनों की शादी 7 जुलाई 2014 को हुई थी। शादी के बाद उसे पता चला कि रंजीत सिंह कोहली पहले ही अपना धर्म बदलकर इस्लाम धर्म कबूल कर चुका था और उसने अपना नाम रकीबुल हसन रख लिया था। तारा शाहदेव से शादी के बाद रंजीत उर्फ रकीबुल उस पर इस्‍लाम धर्म कबूलने का दबाव बनाने लगा। लेकिन, तारा शाहदेव ने ऐसा करने से मना किया तो उसकी पिटाई की जाती थी और कई बार कुत्ते से भी कटवाया गया था। 


वहीं, पूरे देश में चर्चित हुए इस केस को झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने 2015 में टेकओवर किया। जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने 2017 में रंजीत उर्फ रकीबुल, उसकी मां कौशल रानी और झारखंड उच्च न्यायालय के तत्कालीन रजिस्ट्रार (सतर्कता) मुश्ताक अहमद के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गयी थी। आरोपियों के खिलाफ 2 जुलाई 2018 को आरोप गठित किया गया था। इसके बाद से तीनों लगातार ट्रायल फेस कर रहे थे। अब कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। 


उधर, आठ साल पुराने मामले में आरोपी रंजीत कोहली, उनकी मां कौशल्या रानी और हाई कोर्ट के बर्खास्त रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद की किस्मत का फैसला शनिवार को हुआ। इससे पहले 23 सितंबर 2023 को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा लिया था। इसके बाद अब शनिवार 30 सितंबर 2023 को धर्म परिवर्तन मामले में सीबीआई कोर्ट का अपना यह अहम निर्णय सुनाया है।

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