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स्कूल से लौटती बच्ची को पिला दिया था एसिड, हाई कोर्ट ने दिया ये सख्त आदेश

RANCHI: झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को उस 13 साल की नाबालिग लड़की के पुनर्वास और उपचार के लिए उठाये गये कदमों की जानकारी देने को कहा, जिसे कथित रूप से जबरन तेजाब पिलाया गया था.<

स्कूल से लौटती बच्ची को पिला दिया था एसिड, हाई कोर्ट ने दिया ये सख्त आदेश
Aprajita  Shila
Aprajita Shila
2 मिनट

RANCHI: झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को उस 13 साल की नाबालिग लड़की के पुनर्वास और उपचार के लिए उठाये गये कदमों की जानकारी देने को कहा, जिसे कथित रूप से जबरन तेजाब पिलाया गया था.


बता दें दिसंबर 2019 हजारीबाग में 13 साल की नाबालिग लड़की जब स्कूल से लौट रही थी. उस वक्त उसके साथ छेड़छाड़ करने वाले शख्स ने उसे जबरदस्ती तेजाब पिला दिया था. जिसके बाद उसे इलाज के लिए रांची के एम्स ले जाया गया. जिसको लेकर अब हाई कोर्ट ने सरकार को पीड़िता का इलाज खर्च वहन करने के लिए कहा है. और रिम्स को आदेश दिया कि पीड़िता का अच्छा इलाज सुनिश्चित किया जाए.


इस मामले में खंडपीठ बुधवार को सुनवाई कर रही थी. न्यायालय ने सुनवाई की अगली तिथि पर इस मामले के जांच अधिकारी को पेश होने और जांच की स्थिति की जानकारी देने को कहा है. अदालत ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 10 मई को होगी. 

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