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झारखंड: मुन्ना हत्याकांड के दोषी 5 लोगों को कोर्ट ने सुनाई सजा, आजीवन कारावास और लगाया इतने का जुर्माना

SAHIBGANAJ: झारखंड के साहिबगंज जिले के मुन्ना मंडल हत्याकांड के एक मामले में शामिल पांच लोगों को दोषी करार करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. राजमहल थाना क्षेत्र के व्

झारखंड: मुन्ना हत्याकांड के दोषी 5 लोगों को कोर्ट ने सुनाई सजा, आजीवन कारावास और लगाया इतने का जुर्माना
Aprajita  Shila
Aprajita Shila
2 मिनट

SAHIBGANAJ: झारखंड के साहिबगंज जिले के मुन्ना मंडल  हत्याकांड के एक मामले में शामिल पांच लोगों को दोषी करार करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. राजमहल थाना क्षेत्र के व्यवहार न्यायालय के अपर जिला और सत्र न्यायाधीश प्रथम संजय कुमार दुबे की कोर्ट ने बीते 2 जून 2014 को हुए मुन्ना मंडल हत्याकांड में ST केस नं 204/14 में राजमहल थाना अंतर्गत कसवा निवासी प्रभाकर मंडल, दिवाकर मंडल, विष्णु देव मंडल, दिनेश मंडल और सूरज मंडल को आजीवन कारावास साथ ही दो-दो लाख रुपये के आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई गई.


वही अगर जुर्माना अदा नहीं करने पर दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. दोषियों को भादवि की धारा 307 में 10 साल की सजा और एक लाख के आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई. जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. वही धारा 506 में सात साल की सजा, 120 बी में आजीवन कारावास और एक लाख के आर्थिक दंड की सजा दी गई. और अगर आर्थिक दंड अदा नहीं किए तो दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. और भादवि की धारा 341/34 में एक महीना की सजा दी गई और साथ ही 500 रुपये की अर्थदंड की सजा सुनाई गई. और अगर अर्थदंड नहीं दिए गए तो एक महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. बता दें सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.


कोलकाता जेल में बंद रहने की वजह से प्रभाकर मंडल के अन्य मामले में उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से सजा सुनाई गई. जहां चार अभियुक्त राजमहल जेल में बंद हैं. चारों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से ही सजा सुनाई गई. 

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