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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को बड़ी राहत, SC ने NGT के आदेश पर लगाई रोक

Supreme Court: बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण के उस आदेश पर रोक लगा दिया है, जिसमें बिहार सरकार के ऊपर 50 हजा

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Mukesh Srivastava
2 मिनट

Supreme Court: बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने एनजीटी यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण के उस आदेश पर रोक लगा दिया है, जिसमें बिहार सरकार के ऊपर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया था। 


दरअसल, एनजीटी ने बिहार में गंगा नदी में प्रदूषण पर रोक लगाने से संबंधित मामले में निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर बिहार सरकार पर जुर्माना लगाया था। 15 अक्टूबर 2024 को अपने आदेश में एनजीटी ने बिहार के मुख्य सचिव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने का निर्देश जारी किया था और सरकार द्वारा गंगा नदी में प्रदूषण को रोकने के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी मांगी थी।


एनजीटी के आदेश को चुनौती देते हुए बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआऱ गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने बिहार सरकार की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने अगले आदेश तक एनजीटी के आदेश पर रोक लगाते हुए केंद्र सरकार और अन्य हितधारकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।