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SC का बड़ा फैसला, जांच के दौरान पुलिस नहीं कर सकती है आरोपी की अचल संपत्ती कुर्क

NEW DELHI : अब अपराधिक मामले की जांच के दौरान पुलिस किसी भी आरोपी की अचल संपत्ति को कुर्क नहीं कर सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने अहम आदेश में इस मुहर लगा दी है. हा

FirstBihar
Anamika
1 मिनट

NEW DELHI : अब अपराधिक मामले की जांच के दौरान पुलिस  किसी भी आरोपी की अचल संपत्ति को कुर्क नहीं कर सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपने अहम आदेश में इस मुहर लगा दी है. हालांकि जांच के दौरान पुलिस चल संपत्ति को जब्त कर सकती है. 

बता दें कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया था कि पुलिस को जांच के दौरान सम्पत्ति जब्त करने का कोई अधिकार नहीं है. अदालत के इस फैसले को महाराष्ट्र सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. 

जिस पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि CrPC कि धारा 102 में पुलिस को अचल संपत्ति को पुलिस को जब्त करने का अधिकार नहीं है.