ब्रेकिंग
खान सर की अग्रिम जमानत पर सुनवाई पूरी, कोर्ट इस दिन सुनाएगा फैसला; मिलेगी राहत या जाएंगे जेल?Bihar News : बांकीपुर उपचुनाव: बूथ अध्यक्ष से विधानसभा उम्मीदवार तक पहुंचे अभिषेक बंटी, बीजेपी ने साधारण कार्यकर्ता पर जताया भरोसाBihar News : बिहार में PhD के नियम बदल गए! अब 7.5 CGPA वालों को बिना मास्टर मिलेगी सीधी एंट्रीBihar News : बिहार को मिली बड़ी सौगात! सुपौल से दरभंगा के बीच बनेगा नया नेशनल हाईवे, इन जिलों की बदल जाएगी तस्वीरBihar News: TRE 4 अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी! 25 जुलाई तक BPSC को जाएगी अधियाचना, भर्ती प्रक्रिया होगी तेजखान सर की अग्रिम जमानत पर सुनवाई पूरी, कोर्ट इस दिन सुनाएगा फैसला; मिलेगी राहत या जाएंगे जेल?Bihar News : बांकीपुर उपचुनाव: बूथ अध्यक्ष से विधानसभा उम्मीदवार तक पहुंचे अभिषेक बंटी, बीजेपी ने साधारण कार्यकर्ता पर जताया भरोसाBihar News : बिहार में PhD के नियम बदल गए! अब 7.5 CGPA वालों को बिना मास्टर मिलेगी सीधी एंट्रीBihar News : बिहार को मिली बड़ी सौगात! सुपौल से दरभंगा के बीच बनेगा नया नेशनल हाईवे, इन जिलों की बदल जाएगी तस्वीरBihar News: TRE 4 अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी! 25 जुलाई तक BPSC को जाएगी अधियाचना, भर्ती प्रक्रिया होगी तेज

पुलवामा हमले का जश्न मनाने वाले छात्र को 5 साल की सजा, 25 हजार रुपये का भी जुर्माना

DESK: फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने की सजा कर्नाटक की एक विशेष अदालत ने एक छात्र को दी है। आरोपी फैज रशीद ने पुलवामा हमले का जश्न मनाया था और शहीद जवानों पर अपमानजनक टिप्पणी सोश

पुलवामा हमले का जश्न मनाने वाले छात्र को 5 साल की सजा, 25 हजार रुपये का भी जुर्माना
Jitendra Vidyarthi
2 मिनट

DESK: फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने की सजा कर्नाटक की एक विशेष अदालत ने एक छात्र को दी है। आरोपी फैज रशीद ने पुलवामा हमले का जश्न मनाया था और शहीद जवानों पर अपमानजनक टिप्पणी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर की थी। इसी मामले में बेंगलुरू की एक स्पेशल कोर्ट ने उक्त छात्र को 5 साल की कारावास और 25 हजार रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनायी है।


दरअसल यह घटना पुलवामा में 2019 में हुई थी। सीआरपीएफ जवानों पर आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें कई जवान शहीद हुए थे। घटना के 19 साल के छात्र फैज रशीद ने फेसबुक पर अपमानजनक टिप्पणी की। फैज रशीध तीन साल से जेल में है। आज कोर्ट ने इस मामले में सजा सुना दी है। एडिशनल सिटी सिविल एंड सेशन जज के न्यायाधीश गंगाधर सी एम ने यह आदेश पारित किया है। अदालत ने फैज को धारा 153A और धारा 201 के तहत दोषी पाया है।

टैग्स