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पुलवामा हमले का जश्न मनाने वाले छात्र को 5 साल की सजा, 25 हजार रुपये का भी जुर्माना

DESK: फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने की सजा कर्नाटक की एक विशेष अदालत ने एक छात्र को दी है। आरोपी फैज रशीद ने पुलवामा हमले का जश्न मनाया था और शहीद जवानों पर अपमानजनक टिप्पणी सोश

पुलवामा हमले का जश्न मनाने वाले छात्र को 5 साल की सजा, 25 हजार रुपये का भी जुर्माना
Jitendra Vidyarthi
2 मिनट

DESK: फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने की सजा कर्नाटक की एक विशेष अदालत ने एक छात्र को दी है। आरोपी फैज रशीद ने पुलवामा हमले का जश्न मनाया था और शहीद जवानों पर अपमानजनक टिप्पणी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर की थी। इसी मामले में बेंगलुरू की एक स्पेशल कोर्ट ने उक्त छात्र को 5 साल की कारावास और 25 हजार रुपये के आर्थिक दंड की सजा सुनायी है।


दरअसल यह घटना पुलवामा में 2019 में हुई थी। सीआरपीएफ जवानों पर आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें कई जवान शहीद हुए थे। घटना के 19 साल के छात्र फैज रशीद ने फेसबुक पर अपमानजनक टिप्पणी की। फैज रशीध तीन साल से जेल में है। आज कोर्ट ने इस मामले में सजा सुना दी है। एडिशनल सिटी सिविल एंड सेशन जज के न्यायाधीश गंगाधर सी एम ने यह आदेश पारित किया है। अदालत ने फैज को धारा 153A और धारा 201 के तहत दोषी पाया है।

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