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New Delhi Station Stampede: दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, हादसों को रोकने के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाने की मांग

माघी पूर्णिमा के दिन महाकुंभ जाने वाले लोगों की भारी भीड़ स्टेशन पर उमड़ी थी। इस दौरान हुए भगदड़ में 18 लोगों की जान चली गई थी जबकि कई लोग घायल हो गए थे। यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है।

New Delhi Station Stampede
सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला
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Mukesh Srivastava
2 मिनट

New Delhi Station Stampede: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पिछले दिनों हुई भगदड़ का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर ऐसे हादसों को रोकने के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाने की मांग की गई है। माघी पूर्णिमा के दिन महाकुंभ जाने वाले लोगों की भारी भीड़ स्टेशन पर उमड़ी थी। इस दौरान हुए भगदड़ में 18 लोगों की जान चली गई थी जबकि कई लोग घायल हो गए थे।


रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली स्टेशन पर हुई इस घटना के खिलाफ एडवोकेट विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है और कोर्ट से अपील की है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट कार्यक्रमों और सामूहिक सभा के स्थानों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लागू किया जाए। इसके साथ ही रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा उपायों में सुधार किया जाए।


याचिकाकर्ता के मुताबिक, दिल्ली स्टेशन पर यह हादसा प्रयागराज जाने वाली ट्रेन का प्लेटफार्म बदलने के कारण हुआ था। ट्रेन में सीट हासिल करने के लिए भीड़ अनियंत्रित हो गई और भगदड़ मच गई। इससे पहले भी रेलवे स्टेशनों पर इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं।


बता दें कि घटना उस वक्त हुई जब नई दिल्ली स्टेशन पर रात करीब 10 बजे हजारों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज जाने के लिए उमड़े थे। दो ट्रेनों में हुए विलंब के कारण भीड़ और भी बढ़ गई थी। इसी दौरान प्लेटफार्म संख्या 14 और 16 के पास एस्केलेटर के पास भगदड़ मच गई थी। सुप्रीम कोर्ट जल्द ही इस मामले पर सुनवाई कर सकता है।

रिपोर्टिंग
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रिपोर्टर

FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता