Driving License Online Renewal: ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया? घर बैठे ऐसे करें ऑनलाइन रिन्यू, जानें.. पूरा प्रोसेस

अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, तो परेशान न हों। अब आप घर बैठे parivahan.gov.in पोर्टल के जरिए आसानी से ऑनलाइन रिन्यू कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया और उम्र के अनुसार आवश्यक फॉर्म की जानकारी यहां पढ़ें।

1st Bihar Published by: FIRST BIHAR Updated Sat, 06 Dec 2025 05:20:57 PM IST

Driving License Online Renewal

प्रतिकात्मक - फ़ोटो Google

Driving License Online Renewal: भारत में रहने वाले लोगों के लिए कुछ दस्तावेज बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हीं में से एक है ड्राइविंग लाइसेंस। इसके बिना वाहन चलाना न केवल गैरकानूनी है बल्कि कई जरूरी काम भी अटक सकते हैं। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है तो घबराने की जरूरत नहीं—अब आप इसे घर बैठे ऑनलाइन रिन्यू कर सकते हैं।


ऑनलाइन रिन्यूअल आवेदन करने से पहले आपके पास एक्सपायर ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट साइज फोटो और आधार कार्ड या कोई अन्य वैध पहचान पत्र होना जरूरी है। ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करने के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट parivahan.gov.in पर जाएं।


इसके बाद होमपेज पर Apply Online विकल्प पर क्लिक करें। Services on Driving License को चुनें। रिन्यूअल से जुड़े विकल्प दिखाई देंगे—यहां Renewal of Driving License चुनें। आवेदन फॉर्म ध्यान से भरें और सुनिश्चित करें कि सभी जानकारी सही और अपडेटेड हो। आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करें। रिन्यूअल फीस ऑनलाइन पेमेंट मोड से जमा करें। सभी स्टेप पूरे होने के बाद फॉर्म सबमिट कर दें।


अगर आपकी उम्र 40 साल या उससे अधिक है, तो आपको Form 1A — मेडिकल सर्टिफिकेट भरकर डॉक्टर से सत्यापित कराना होगा। यह फॉर्म भी parivahan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। 40 साल से कम उम्र के लोगों के लिए Form 1A अनिवार्य नहीं है।