Mobile SIM Limit: अगर आपके नाम पर कई मोबाइल SIM कार्ड चल रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। सरकार तय सीमा से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन रखने वाले लोगों पर नियमों को और सख्ती से लागू करने जा रही है। 24 अगस्त 2026 से टेलीकॉम कंपनियों को ऐसे ग्राहकों की पहचान कर उन्हें नया SIM जारी करने से रोकने के लिए तकनीकी और प्रशासनिक व्यवस्था लागू करनी होगी।
दूरसंचार विभाग (DoT) ने 17 अगस्त को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अगर कोई ग्राहक पहले से निर्धारित सीमा तक मोबाइल कनेक्शन ले चुका है और उसके बाद नया SIM लेने की कोशिश करता है, तो टेलीकॉम ऑपरेटर को उसकी पहचान करनी होगी। ग्राहक को यह भी बताया जाएगा कि निर्धारित सीमा पूरी होने के कारण उसे नया मोबाइल कनेक्शन नहीं दिया जा सकता।
एक व्यक्ति के नाम पर कितने SIM हो सकते हैं?
मोबाइल कनेक्शन की सीमा कोई नया नियम नहीं है। 9 अगस्त 2012 से देश में एक व्यक्ति अपने नाम पर अधिकतम 9 मोबाइल कनेक्शन रख सकता है। यह सीमा सभी टेलीकॉम कंपनियों और अलग-अलग लाइसेंस प्राप्त सर्विस एरिया को मिलाकर लागू होती है।
हालांकि, जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर राज्यों में यह सीमा 6 मोबाइल कनेक्शन की है। इसका मतलब है कि अगर आपके नाम पर अलग-अलग टेलीकॉम कंपनियों के SIM कार्ड हैं, तो सभी कनेक्शनों की कुल संख्या इसी सीमा में गिनी जाएगी।
Digital Intelligence Platform से होगी निगरानी
नए निर्देशों को लागू करने के लिए दूरसंचार विभाग ने Digital Intelligence Platform (DIP) का इस्तेमाल करने को कहा है। यह प्लेटफॉर्म अलग-अलग टेलीकॉम ऑपरेटरों से मिलने वाली ग्राहक जानकारी को एक जगह जोड़कर यह पता लगाने में मदद करेगा कि किसी व्यक्ति के नाम पर कुल कितने मोबाइल कनेक्शन हैं।
नया SIM लेते समय ग्राहक को अपने नाम पर पहले से मौजूद सभी मोबाइल कनेक्शनों की जानकारी Customer Application Form (CAF) में देनी होगी। इसमें दूसरी टेलीकॉम कंपनी या किसी अन्य लाइसेंस प्राप्त सर्विस एरिया का कनेक्शन भी शामिल होगा।
23 अगस्त से DIP पर मिलेगी जानकारी
DoT के निर्देशों के मुताबिक, 23 अगस्त 2026 से DIP पर उन ग्राहकों की प्रतिनिधि फोटो उपलब्ध होगी, जो निर्धारित मोबाइल कनेक्शन सीमा तक पहुंच चुके हैं। टेलीकॉम कंपनियां नया SIM जारी करते समय इस जानकारी का इस्तेमाल कर सकेंगी। अगर ग्राहक के नाम पर निर्धारित सीमा से ज्यादा मोबाइल कनेक्शन पाए जाते हैं, तो नया SIM जारी करने का आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।
30 नवंबर तक सिस्टम को DIP से जोड़ना होगा
टेलीकॉम कंपनियों को अपने सिस्टम और प्रक्रियाओं को DIP के साथ 30 नवंबर 2026 तक पूरी तरह जोड़ने के लिए कहा गया है। तब तक अगर किसी ग्राहक के नाम पर निर्धारित सीमा से अधिक कोई मोबाइल कनेक्शन एक दिन के लिए भी सक्रिय हो जाता है, तो मामले की स्थिति स्पष्ट होने तक उसे तुरंत निलंबित करना होगा।
कई SIM हैं तो अभी कर लें जांच
सरकार का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक व्यक्ति के नाम पर मोबाइल कनेक्शनों की संख्या निर्धारित सीमा के भीतर रहे और नियमों का प्रभावी तरीके से पालन हो। इसलिए अगर आपके नाम पर अलग-अलग कंपनियों के कई SIM कार्ड हैं, तो एक बार सभी मोबाइल कनेक्शनों की संख्या जरूर जांच लें। खासकर यह सुनिश्चित करें कि आपके नाम पर सक्रिय SIM की कुल संख्या सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक न हो।





