ब्रेकिंग
बिहार में उच्च शिक्षा की खुली पोल: NIRF रैंकिंग में निराशाजनक प्रदर्शन, Top 100 में एक भी विश्वविद्यालय नहींइंटरनेशनल फेक करेंसी गैंग का सरगना बिहार से अरेस्ट, STF और जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई; मिलिट्री इंटेलिजेंस के इनपुट पर एक्शनपटना में दिनदहाड़े युवक-युवती पर चाकू से हमला, वायरल वीडियो से मचा हड़कंपपाकिस्तान के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास बड़ा धमाका, अबतक 23 की मौत; 47 लोग घायलWHO ने इबोला को घोषित किया वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल, भारत ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरीबिहार में उच्च शिक्षा की खुली पोल: NIRF रैंकिंग में निराशाजनक प्रदर्शन, Top 100 में एक भी विश्वविद्यालय नहींइंटरनेशनल फेक करेंसी गैंग का सरगना बिहार से अरेस्ट, STF और जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई; मिलिट्री इंटेलिजेंस के इनपुट पर एक्शनपटना में दिनदहाड़े युवक-युवती पर चाकू से हमला, वायरल वीडियो से मचा हड़कंपपाकिस्तान के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास बड़ा धमाका, अबतक 23 की मौत; 47 लोग घायलWHO ने इबोला को घोषित किया वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल, भारत ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी

एक लाइसेंस पर मिलेगा एक ही हथियार, हर्ष फायरिंग की तो जाना पड़ेगा जेल, भरना होगा मोटा जुर्माना

DELHI: मोदी कैबिनेट ने छह दशक पुराने आर्म्स एक्ट में संशोधन की अनुमति दे दी है. शस्त्र (संशोधन) कानून, 2019 लोकसभा में पेश कर दिया गया है और इसी सत्र में यह कानून पारित होने क

FirstBihar
Anamika
2 मिनट

DELHI: मोदी कैबिनेट ने छह दशक पुराने आर्म्स एक्ट में संशोधन की अनुमति दे दी है. शस्त्र (संशोधन) कानून, 2019 लोकसभा में पेश कर दिया गया है और इसी सत्र में यह कानून पारित होने की संभावना है. जिसके बाद अब लाइसेंसी गन के प्रदर्शन और शादी समेत अन्य खुशी के मौके पर फायरिंग से होने वाली मौत को देखते हुए नया कानून बनाया जा रहा है.

हर्ष फायरिंग की तो दो साल की जेल
लाइसेंसी गन के प्रदर्शन और शादी समेत अन्य खुशी के मौके पर  फायरिंग करने पर अब दो साल की सजा के साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा.

पुलिस का हथियार लूटने पर उम्रकैद की मिलेगी सजा
सेना और पुलिस के हथियार रखने पर कम से कम 7 साल तक की सजा मिलेगी. वहीं पुलिस से लूटे गए हथियार रखने पर उम्रकैद तक की सजा दि जाएगी.

एक लाइसेंस पर मिलेंगे एक हथियार
पुराने कानून के तहत एक लाइसेंस पर तीन हथियार लिए जा सकते थे, जिसे नए कानून में सुधारा गया है. नए कानून के तहत एक शख्स एक ही हथियार का लाइसेंस ले सकेगा.