ब्रेकिंग
2 करोड़ लोग ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ से जुड़े, बोले प्रशांत किशोर..जनता की नाराजगी सरकार को समझनी चाहिएपटना के होटल में पॉलिटेक्निक छात्रा से छेड़छाड़ का प्रयास, पिता के सामने अगवा करने की कोशिशजन्मदिन पर नितिन नवीन से मिलने पहुंचे खेसारी लाल यादव, भाजपा में शामिल होने के सवाल पर बोले- ‘मैं RJD के साथ था, हूं और रहूंगा’विजय बनकर इमरान शेख ने हिंदू युवती से किया निकाह, जबरन धर्म बदलने और गोमांस खिलाने का आरोप, मुख्य आरोपी दो भाईयों के साथ गिरफ्तार‘कॉकरोच जनता पार्टी’ की वेबसाइट ठप, अभिजीत दिपके ने केंद्र पर लगाया तानाशाही का आरोप2 करोड़ लोग ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ से जुड़े, बोले प्रशांत किशोर..जनता की नाराजगी सरकार को समझनी चाहिएपटना के होटल में पॉलिटेक्निक छात्रा से छेड़छाड़ का प्रयास, पिता के सामने अगवा करने की कोशिशजन्मदिन पर नितिन नवीन से मिलने पहुंचे खेसारी लाल यादव, भाजपा में शामिल होने के सवाल पर बोले- ‘मैं RJD के साथ था, हूं और रहूंगा’विजय बनकर इमरान शेख ने हिंदू युवती से किया निकाह, जबरन धर्म बदलने और गोमांस खिलाने का आरोप, मुख्य आरोपी दो भाईयों के साथ गिरफ्तार‘कॉकरोच जनता पार्टी’ की वेबसाइट ठप, अभिजीत दिपके ने केंद्र पर लगाया तानाशाही का आरोप

ड्राइविंग लाइसेंस समेत इन डॉक्युमेंट को लेकर हुआ बड़ा फैसला, सरकार ने दी राहत

DESK : केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल से संबंधित सभी डॉक्युमेंट्स की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया है. रविवार को सड़क, परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी. सड़क,

FirstBihar
Anamika
2 मिनट

DESK : केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल से संबंधित सभी डॉक्युमेंट्स की डेडलाइन को बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया है. रविवार को सड़क, परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी. 

सड़क, परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार 1 फरवरी 2020 के बाद अगर किसी डॉक्युमेंट की वैलिडेशन प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है तो इसके लिए पेनाल्टी या लेट फीस नहीं देनी होगी.रविवार को मंत्रालय के तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया कि 'मौजूदा संकट की स्थिति में अगर मोटर व्हीकल्स संबंधित किसी डॉक्युमेंट का काम पेंडिंग है या रिन्युवल नहीं हुआ है तो इसके लिए 31 जुलाई 2020 तक कोई पेनाल्टी या लेट फीस नहीं लिया जाएगा.' 

बता दें कि इससे पहले मंत्रालय के तरफ से  30 मार्च 2020 को मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, 1989 के तहत जरूरी डॉक्युमेंट्स की डेडलाइन को बढ़ा दिया था. इस दौरान इन डॉक्युमेंट्स को 30 जून तक वैलिड माना गया था. मंत्रालय ने यह फैसला देश में कोरोना संकट को लेकर जारी लॉकडाउन को लेकर किया था.