ब्रेकिंग
होम्योपैथिक क्लिनिक की आड़ में चल रहा था अवैध स्प्रिट का काला खेल, उत्पाद विभाग संचालक को किया गिरफ्तारखराब सड़क-पुल पर ठेकेदारों की खैर नहीं, 82 अधिकारियों की टीम करेगी जांचKISHANGANJ: ठाकुरगंज में भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा: 4.04 लाख की निकासी पर घमासान, कागजों पर बनी सड़क, जमीन पर गायबकलंक कथा: भ्रष्ट DSP ने महिला मित्र के नाम पर 2025 में सिलीगुड़ी में खरीदा मकान, EOU ने आज ली तलाशी.....तेज प्रताप का बड़ा बयान: बिहार में फेल है शराबबंदी, इसलिए इस्तीफा देकर नीतीश कुमार जा रहे दिल्ली होम्योपैथिक क्लिनिक की आड़ में चल रहा था अवैध स्प्रिट का काला खेल, उत्पाद विभाग संचालक को किया गिरफ्तारखराब सड़क-पुल पर ठेकेदारों की खैर नहीं, 82 अधिकारियों की टीम करेगी जांचKISHANGANJ: ठाकुरगंज में भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा: 4.04 लाख की निकासी पर घमासान, कागजों पर बनी सड़क, जमीन पर गायबकलंक कथा: भ्रष्ट DSP ने महिला मित्र के नाम पर 2025 में सिलीगुड़ी में खरीदा मकान, EOU ने आज ली तलाशी.....तेज प्रताप का बड़ा बयान: बिहार में फेल है शराबबंदी, इसलिए इस्तीफा देकर नीतीश कुमार जा रहे दिल्ली

केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत: मनी लॉन्ड्रिंग केस में SC से मिली नियमित जमानत, नहीं हो सकेंगे रिहा

DELHI: दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल को नियमित जमानत दे द

केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत: मनी लॉन्ड्रिंग केस में SC से मिली नियमित जमानत, नहीं हो सकेंगे रिहा
Mukesh Srivastava
2 मिनट

DELHI: दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल को नियमित जमानत दे दी है हालांकि बेल मिलने के बावजूद केजरीवाल अभी जेल से रिहा नहीं हो सकेंगे।


दरअसल, शराब घोटाला से जुडे मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली है। जस्टिस संजीव खन्ना की अगुआई वाली तीन जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया है हालांकि केजरीवाल फिलहाल जेल से रिहा नहीं हो सकेंगे, क्योंकि उन्हें जमानत ईडी के केस में मिली है और सीबीआई में उनके खिलाफ केस जारी है और वह सीबीआई की कस्टडी में हैं।


फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल पिछले 90 दिनों से जेल में हैं, हम निर्देश देते हैं कि उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। इसके बाद शीर्ष अदालत ने इस मामले को बड़ी बेंच में ट्रांसफर कर दिया। अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच करेगी। बड़ी बेंच में मामले की सुनवाई तक कोर्ट ने केजरीवाल को बेल दे दिया है हालांकि सीबीआई की कस्टडी में होने के कारण केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे।


दरअसल, दिल्ली शराब नीति केस में सबसे पहले ईडी ने सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। इस मामले में नीचली अदालत से बेल मिलने के अगले ही दिन सीबीआई ने केजरीवाल को पिछले दिनों अरेस्ट कर लिया था। केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। केजरीवाल की याचिका पर 17 मई को सुनवाई पूरी करने के बाद शीर्ष अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया।

इस खबर के बारे में

रिपोर्टर / लेखक

Mukesh Srivastava

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

संबंधित खबरें