ब्रेकिंग
बिहार में बड़ा हादसा: बाढ़ के पानी में डूबने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत, एक ही परिवार के थे सभी मृतकबिहार कांग्रेस में बढ़ी कलह: 32 नेताओं को कारण बताओ नोटिस, दिल्ली में प्रदर्शन के बाद जवाब तलबIRCTC केस में लालू परिवार पर आरोप तय होने पर बोले मृत्युंजय तिवारी, कहा..‘गलत किए हैं तो भुगतना पड़ेगा’मरीन ड्राइव पर रामविलास पासवान की प्रतिमा लगाने की मांग, CM सम्राट चौधरी से मिले अरुण भारतीप्रेमी की पत्नी को गुमराह करने के लिए प्रेमिका बनी ‘कामवाली’, रूम में रखे लेडीज पर्स ने खोल दी पोलबिहार में बड़ा हादसा: बाढ़ के पानी में डूबने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत, एक ही परिवार के थे सभी मृतकबिहार कांग्रेस में बढ़ी कलह: 32 नेताओं को कारण बताओ नोटिस, दिल्ली में प्रदर्शन के बाद जवाब तलबIRCTC केस में लालू परिवार पर आरोप तय होने पर बोले मृत्युंजय तिवारी, कहा..‘गलत किए हैं तो भुगतना पड़ेगा’मरीन ड्राइव पर रामविलास पासवान की प्रतिमा लगाने की मांग, CM सम्राट चौधरी से मिले अरुण भारतीप्रेमी की पत्नी को गुमराह करने के लिए प्रेमिका बनी ‘कामवाली’, रूम में रखे लेडीज पर्स ने खोल दी पोल

Bihar Election 2025: नॉमिनेशन रद्द होने के खिलाफ पटना हाई कोर्ट पहुंचे आरजेडी और राष्ट्रीय लोजपा के प्रत्याशी, HC से की यह मांग

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के बीच आरजेडी उम्मीदवार श्वेता सुमन और आरएलजेपी उम्मीदवार राकेश कुमार सिंह का नामांकन रद्द किए जाने के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है।

Bihar Election 2025
© File
Mukesh Srivastava
2 मिनट

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के बीच कैमूर की मोहनियां सीट से आरजेडी उम्मीदवार श्वेता सुमन और घोसी सीट से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार राकेश कुमार सिंह का नामांकन रद्द किए जाने को लेकर पटना हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई है।


दोनों याचिकाएं अधिवक्ता अवनीश कुमार द्वारा दाखिल की गई हैं। अर्जी में आरोप लगाया गया है कि निर्वाची पदाधिकारी ने कानून की अनदेखी करते हुए दोनों उम्मीदवारों के नामांकन पत्र गलत तरीके से रद्द कर दिए। 


सूत्रों के अनुसार, श्वेता सुमन का नामांकन पत्र जाति प्रमाण पत्र से जुड़ी तकनीकी वजहों से रद्द किया गया, जबकि राकेश कुमार सिंह का नामांकन पत्र आपराधिक इतिहास से संबंधित कॉलम में टिक न लगाने के कारण खारिज किया गया।


दोनों याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की है। न्यायमूर्ति ए. अभिषेक रेड्डी की एकलपीठ ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए शनिवार को सुनवाई का निर्देश दिया है। बता दें कि शनिवार को पटना हाई कोर्ट खुला रहेगा।

रिपोर्टिंग
F

रिपोर्टर

FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता