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खान ग्लोबल स्टडीज मारपीट केस: शिक्षक रौशन आनंद की जमानत याचिका पर सुनवाई टली, सामने आई यह बड़ी वजह

खान सर कोचिंग विवाद से जुड़े मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के शिक्षक रौशन आनंद की जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई। आवश्यक दस्तावेज समय पर अदालत में नहीं पहुंचने के कारण पटना की एडीजे-33 कोर्ट ने मामले को अगली तारीख के लिए स्थगित कर दिया।

Khan Sir coaching controversy
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Mukesh Srivastava
2 मिनट

Khan Sir coaching controversy: खान ग्लोबल स्टडीज के गार्ड के साथ मारपीट मामले में आरोपित ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद की नियमित जमानत याचिका बुधवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में दाखिल की गई थी। सुनवाई के लिए केस को एडीजे-33 की अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया था, जहां गुरुवार को सुनवाई होनी थी लेकिन जमानत याचिका पर सुनवाई टली गई है।


दरअसल, इस विवादित मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के शिक्षक रौशन आनंद को फिलहाल अदालत से राहत मिलती नहीं दिख रही है। रौशन आनंद की नियमित जमानत याचिका पर गुरुवार को पटना की एडीजे-33 अदालत में सुनवाई प्रस्तावित थी, लेकिन आवश्यक दस्तावेज समय पर न्यायालय में प्रस्तुत नहीं होने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी।


जानकारी के अनुसार, मामले से संबंधित जरूरी बेल दस्तावेज और रिकॉर्ड समय पर अदालत तक नहीं पहुंच सके, जिसके कारण जमानत याचिका पर बहस शुरू नहीं हो पाई। इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई को अगली तिथि के लिए स्थगित कर दिया। अब सभी की निगाहें अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां जमानत याचिका पर विस्तृत बहस होने की संभावना है।


आरोप है कि आरोपितों ने खान ग्लोबल स्टडीज परिसर में घुसकर सुरक्षा गार्ड को खींचकर उसके साथ मारपीट की और उसे घायल कर दिया। इस मामले में पुलिस ने ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद समेत अभिषेक कुमार और गौरव कुमार को गिरफ्तार कर 3 जून को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।


वहीं, हत्या के प्रयास और हथियार के अवैध इस्तेमाल से जुड़े एक अन्य मामले में खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक खान सर उर्फ फैजल खान के सुरक्षा कर्मी प्रदीप कुमार और तालेबर सिंह की नियमित जमानत याचिका पर भी अदालत में सुनवाई चल रही है।

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FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता