ब्रेकिंग
राजस्व कर्मचारियों को सरकार की लास्ट वार्निंग: 24 घंटे के भीतर योगदान नहीं दिया तो एक्शन तय, ट्रांसफर के बावजूद नहीं कर रहे ज्वाइनगृह मंत्री अमित शाह की चेयरमैनशिप वाली 'परिषद' में डिप्टी सीएम के साथ एक मंत्री को बनाया गया सदस्य, CM सम्राट ने की नियुक्ति खेसारी लाल यादव ने पिता को गिफ्ट की 4 करोड़ की Range Rover SV, भावुक वीडियो हुआ वायरलबिहार में SC-ST अत्याचार मामलों के लिए बनेंगे 19 नए स्पेशल कोर्ट, 171 पदों के सृजन को कैबिनेट की मंजूरीफर्जी आधार कार्ड से भारत में घूम रहा था नेपाली युवक, नाबालिग लड़की को लेकर पहुंचा मैत्री पुल; SSB ने दबोचाराजस्व कर्मचारियों को सरकार की लास्ट वार्निंग: 24 घंटे के भीतर योगदान नहीं दिया तो एक्शन तय, ट्रांसफर के बावजूद नहीं कर रहे ज्वाइनगृह मंत्री अमित शाह की चेयरमैनशिप वाली 'परिषद' में डिप्टी सीएम के साथ एक मंत्री को बनाया गया सदस्य, CM सम्राट ने की नियुक्ति खेसारी लाल यादव ने पिता को गिफ्ट की 4 करोड़ की Range Rover SV, भावुक वीडियो हुआ वायरलबिहार में SC-ST अत्याचार मामलों के लिए बनेंगे 19 नए स्पेशल कोर्ट, 171 पदों के सृजन को कैबिनेट की मंजूरीफर्जी आधार कार्ड से भारत में घूम रहा था नेपाली युवक, नाबालिग लड़की को लेकर पहुंचा मैत्री पुल; SSB ने दबोचा

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, इस कुकर्म में उसकी पत्नी ने दिया था साथ

SASARAM: सासाराम में पत्नी की मदद से नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। अपर जिला जज की विशेष पॉक्सो कोर्ट की अदालत ने आरोपित खलील अं

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, इस कुकर्म में उसकी पत्नी ने दिया था साथ
Jitendra Vidyarthi
2 मिनट

SASARAM: सासाराम में पत्नी की मदद से नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। अपर जिला जज की विशेष पॉक्सो कोर्ट की अदालत ने आरोपित खलील अंसारी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में उसे 6 महीने और जेल में रहना होगा। सरकारी प्रावधान के अनुसार पीड़िता को दो लाख मुआवजा दिये जाने का भी निर्देश दिया गया है। खलील रोहतास थाना क्षेत्र के कशिगांवा का रहने वाला है। 


घटना 9 मई 2020 का है जब अभियुक्त खलील अंसारी के इस कुकर्म में उसकी पत्नी ने साथ दिया था। पत्नी की मदद से ही उसने नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदगी की थी। पीड़ित बच्ची की मां ने बताया कि बेटी जब बाथरूम गई थी तभी उसे उठाकर ले जाया गया। पत्नी की मदद से खलील अंसारी ने बच्ची के साथ गंदा काम किया। 


बेहोशी की हालत में बेटी को अस्पताल ले गये जहां बच्ची को होश आया तब उसने पूरी घटना की जानकारी दी। जिसके बाद परिजनों ने आरोपी खलील अंसारी के खिलाफ केस दर्ज कराया। तीन साल बाद आज कोर्ट ने दोषी मानते हुए आरोपी खलील अंसारी को 20 साल की सजा सुनाई। कोर्ट के इस फैसले से पीड़ित परिवार काफी खुश है। पीड़िता की मां का कहना है कि उन्हें विश्वास था कि एक ना एक दिन उनकी बेटी को न्याय जरूर मिलेगी। 

रिपोर्टिंग
R

रिपोर्टर

RANJAN

FirstBihar संवाददाता