ब्रेकिंग
नेपाल में भारी बारिश से बिहार में बाढ़ का खतरा मंडराया, उफान पर महानंदा और कोसी; इंजीनियरों की छुट्टियां रद्दबिहार में सनसनीखेज वारदात: इंजीनियरिंग के छात्र ने प्रेमिका के भाई की ले ली जान, हत्या की साजिश में AI का इस्तेमालपटना में गंगा स्नान के दौरान दर्दनाक हादसा, तीन बच्चों की डूबने से मौतअगर अपराधी सरेंडर करता है, तो क्या उसे गोली मार दी जाएगी? भरत तिवारी एनकाउंटर पर घमासान के बीच नीतीश कुमार का पुराना बयान वायरलBihar News: बिहार में मकान बनाने वालों के लिए बड़ी खबर! नए नियम लागू, कमरा-रसोई से लेकर शौचालय तक बदल गए मानकनेपाल में भारी बारिश से बिहार में बाढ़ का खतरा मंडराया, उफान पर महानंदा और कोसी; इंजीनियरों की छुट्टियां रद्दबिहार में सनसनीखेज वारदात: इंजीनियरिंग के छात्र ने प्रेमिका के भाई की ले ली जान, हत्या की साजिश में AI का इस्तेमालपटना में गंगा स्नान के दौरान दर्दनाक हादसा, तीन बच्चों की डूबने से मौतअगर अपराधी सरेंडर करता है, तो क्या उसे गोली मार दी जाएगी? भरत तिवारी एनकाउंटर पर घमासान के बीच नीतीश कुमार का पुराना बयान वायरलBihar News: बिहार में मकान बनाने वालों के लिए बड़ी खबर! नए नियम लागू, कमरा-रसोई से लेकर शौचालय तक बदल गए मानक

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, इस कुकर्म में उसकी पत्नी ने दिया था साथ

SASARAM: सासाराम में पत्नी की मदद से नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। अपर जिला जज की विशेष पॉक्सो कोर्ट की अदालत ने आरोपित खलील अं

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, इस कुकर्म में उसकी पत्नी ने दिया था साथ
Jitendra Vidyarthi
2 मिनट

SASARAM: सासाराम में पत्नी की मदद से नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। अपर जिला जज की विशेष पॉक्सो कोर्ट की अदालत ने आरोपित खलील अंसारी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में उसे 6 महीने और जेल में रहना होगा। सरकारी प्रावधान के अनुसार पीड़िता को दो लाख मुआवजा दिये जाने का भी निर्देश दिया गया है। खलील रोहतास थाना क्षेत्र के कशिगांवा का रहने वाला है। 


घटना 9 मई 2020 का है जब अभियुक्त खलील अंसारी के इस कुकर्म में उसकी पत्नी ने साथ दिया था। पत्नी की मदद से ही उसने नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदगी की थी। पीड़ित बच्ची की मां ने बताया कि बेटी जब बाथरूम गई थी तभी उसे उठाकर ले जाया गया। पत्नी की मदद से खलील अंसारी ने बच्ची के साथ गंदा काम किया। 


बेहोशी की हालत में बेटी को अस्पताल ले गये जहां बच्ची को होश आया तब उसने पूरी घटना की जानकारी दी। जिसके बाद परिजनों ने आरोपी खलील अंसारी के खिलाफ केस दर्ज कराया। तीन साल बाद आज कोर्ट ने दोषी मानते हुए आरोपी खलील अंसारी को 20 साल की सजा सुनाई। कोर्ट के इस फैसले से पीड़ित परिवार काफी खुश है। पीड़िता की मां का कहना है कि उन्हें विश्वास था कि एक ना एक दिन उनकी बेटी को न्याय जरूर मिलेगी। 

रिपोर्टिंग
R

रिपोर्टर

RANJAN

FirstBihar संवाददाता