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पटना में प्रिंसिपल को फांसी की सजा, नाबालिग बच्ची से किया था रेप, साथ देने वाले शिक्षक को भी उम्रकैद

PATNA : राजधानी पटना में बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में विशेष कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. नाबालिग छात्रा से रेप करने को लेकर कोर्ट ने दोषी स्कूल संचालक सह मालिक सह प्रा

पटना में प्रिंसिपल को फांसी की सजा, नाबालिग बच्ची से किया था रेप, साथ देने वाले शिक्षक को भी उम्रकैद
First Bihar
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PATNA : राजधानी पटना में बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में विशेष कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. नाबालिग छात्रा से रेप करने को लेकर कोर्ट ने दोषी स्कूल संचालक सह मालिक सह प्राचार्य राज सिंहानिया उर्फ अरविंद कुमार को फांसी की सजा सुनायी है. इस घटना में प्रिंसिपल का साथ देने वाले शिक्षक अभिषेक कुमार को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.


आपराधिक घटना 3 साल पहले की है. 19 नवंबर 2018 को इस घटना को लेकर पटना के महिला थाने में केस दर्ज हुआ था. इस केस का मुख्य आरोपी राज सिंहानिया फुलवारीशरीफ के बिस्कुट फैक्ट्री के पास रहता है और मित्रमंडल कॉलोनी में न्यू पब्लिक स्कूल चलाता था. जब यह शख्स स्कूल का प्रिंसिपल था, तब इसने मासूम बच्ची के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था. और उस समय दोषी अभिषेक कुमार इसके स्कूल में शिक्षक था, जिसने इस प्रिंसिपल का साथ दिया था. 


पॉस्को एक्ट के विशेष न्यायाधीश अवधेश कुमार ने सोमवार को दुष्कर्म के एक चर्चित मामले में अहम फैसला दिया. विशेष कोर्ट ने प्राइवेट स्कूल संचालक सह मालिक सह प्राचार्य राज सिंहानिया उर्फ अरविंद कुमार को फांसी की सजा सुनायी. साथ ही एक लाख रुपये जुर्माने की सजा दी. इस आपराधिक घटना में उसके सहयोगी स्कूल शिक्षक अभिषेक कुमार को सश्रम आजीवन कारावास और पचास हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी गई है. 


इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य एफएसएल का है. पीएमसीएच में पीड़ित बच्ची का गर्भपात हुआ था. गर्भपात के अंश, पीड़िता और दोषी स्कूल संचालक अरिवंद कुमार के डीएनए की जांच हुई, जो पूरी तरह मिल गए थे. इस मामले में विशेष लोक अभियोजक सुरेश चन्द्र प्रसाद ने छह अभियोजन गवाह पेश किया जबकि अपने बचाव में आरोपितों ने चार गवाह पेश किये थे.  

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