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निगरानी कोर्ट का फैसला : परिवहन विभाग के पूर्व सब इंस्पेक्टर की संपत्ति जब्त होगी, 4 करोड़ से ज्यादा की है प्रोपर्टी

PATNA : बिहार में काली कमाई से अकूत संपत्ति बनाने वाले एक और सरकारी सेवक की संपत्ति जब्त होगी। निगरानी कोर्ट ने परिवहन विभाग के पूर्व सब इंस्पेक्टर की अवैध संपत्ति जब्त करने का फैस

निगरानी कोर्ट का फैसला : परिवहन विभाग के पूर्व सब इंस्पेक्टर की संपत्ति जब्त होगी, 4 करोड़ से ज्यादा की है प्रोपर्टी
Editor
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PATNA : बिहार में काली कमाई से अकूत संपत्ति बनाने वाले एक और सरकारी सेवक की संपत्ति जब्त होगी। निगरानी कोर्ट ने परिवहन विभाग के पूर्व सब इंस्पेक्टर की अवैध संपत्ति जब्त करने का फैसला सुनाया है। परिवहन विभाग के पूर्व सब इंस्पेक्टर अर्जुन प्रसाद के खिलाफ निगरानी ब्यूरो ने 2013 में कार्रवाई की थी। उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया था और अब इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। 


कोर्ट के इस फैसले के बाद अर्जुन प्रसाद की तरफ से अर्जित की गई आय से अधिक संपत्ति जब्त की जाएगी। इस संपत्ति की कीमत तकरीबन साढ़े चार करोड़ रुपए है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि अर्जुन प्रसाद और उनकी पत्नी राजकुमारी देवी, बेटे संजय कुमार, संतोष कुमार और बहू सुधा देवी, प्रीति देवी और एक पोता शुभम कुमार के पास जो भी अवैध संपत्ति है उसे पटना डीएम को 30 दिनों के अंदर सौंप दें। साथ ही साथ कोर्ट ने अवैध संपत्ति को सरकार के पक्ष में जब्त करने का निर्देश पटना डीएम को दिया है। 


परिवहन विभाग में सब इंस्पेक्टर के पद पर काम कर चुके अर्जुन प्रसाद के ऊपर आरोप है कि उन्होंने साल 1976 से लेकर 2013 तक अपने पद पर रहते हुए अवैध तरीके से चल और अचल संपत्ति बनायी। कोर्ट के फैसले के बाद अब दिखाएं स्थित रामजीचक मोहल्ले में उनके मकान को भी जब्त किया जाएगा। इस मकान में साल 2013 में छापेमारी हुई थी। छापेमारी के दौरान उनके घर से अवैध संपत्ति के कागजात कई फिक्स डिपाजिट, एलआईसी, जमीन और मकान के कागज मिले थे। अर्जुन प्रसाद के पास 15 ट्रक भी थे।

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