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गायघाट शेल्टर होम मामले में हुई सुनवाई, पटना हाईकोर्ट ने लगाई SIT को फटकार, सही ढंग से जांच करने का आदेश

PATNA:गायघाट शेल्टर होम मामले में पटना हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। पटना हाईकोर्ट में दो न्यायधीश आशुतोष कुमार और हरीश कुमार के बेंच में इस मामले पर सुनवाई हुई। मामले पर सुन

गायघाट शेल्टर होम मामले में हुई सुनवाई, पटना हाईकोर्ट ने लगाई SIT को फटकार, सही ढंग से जांच करने का आदेश
Jitendra Vidyarthi
2 मिनट

PATNA:गायघाट शेल्टर होम मामले में पटना हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। पटना हाईकोर्ट में दो न्यायधीश आशुतोष कुमार और हरीश कुमार के बेंच में इस मामले पर सुनवाई हुई। मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एसआईटी को फटकार लगाते हुए इसकी जांच करने का निर्देश दिया। अब इस मामले पर दो सप्ताह बाद सुनवाई होगी। 


गायघाट शेल्टर होम की संवासिन के साथ मारपीट और जबरन गलत काम कराने का आरोप शेल्टर होम की अधीक्षिका वंदना गुप्ता पर लगा था। जिसके बाद तत्कालीन एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो ने सचिवालय एएसपी काम्या मिश्रा समेत 6 पुलिस अधिकारियों की टीम को एसआइटी में शामिल किया था। एसआईटी का नेतृत्व एएसपी काम्या मिश्रा कर रही हैं। 


काम्या मिश्रा ने अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की। लेकिन उनकी रिपोर्ट पर पीड़ित पक्ष के वकील मीनू कुमारी ने सवाल खड़ा किया। मीनू कुमारी ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट को जो जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है वो सही नहीं है। उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि शेल्टर होम की अधीक्षिका वंदना गुप्ता को बचाने की कोशिश की जा रही है। 


पीड़ित पक्ष की वकील मीनू कुमारी ने कोर्ट के समक्ष यह मांग रखी की जांच निष्पक्ष हो इसके लिए एसआईटी में नए महिला अधिकारी को शामिल किया जाए। पीड़ित पक्ष की वकील मीनू कुमारी की बातों को सुनने के बाद कोर्ट ने एसआईटी को फटकार लगाई और सही ढंग से जांच मामले की जांच करने का आदेश दिया।