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बिहार के 68 विधायकों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस, चुनाव के दौरान संपत्ति की गलत जानकारी देने पर ईसीआई ने पकड़ा

PATNA : इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बिहार के 68 विधायकों समेत 250 से ज्यादा प्रत्याशियों को नोटिस भेज दिया है. जानकारी के अनुसार, आयकर विभाग को इन

बिहार के 68 विधायकों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस, चुनाव के दौरान संपत्ति की गलत जानकारी देने पर ईसीआई ने पकड़ा
First Bihar
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PATNA : इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बिहार के 68 विधायकों समेत 250 से ज्यादा प्रत्याशियों को नोटिस भेज दिया है. जानकारी के अनुसार, आयकर विभाग को इन 68 विधायकों 250 से ज्यादा लोगों द्वारा चुनाव के दौरान संपत्ति की गलत जानकारी देने की बात पता चली है. चुनाव आयोग ने शुरूआती जांच में इस मामले में गड़बड़ी पाई थी. अब आगे की कार्रवाई करते हुए आयोग ने आयकर विभाग से मदद मांगी है. जिन लोगों को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटस मिली है, उन्हें नवंबर के आखिर तक जवाब देना है. 




बता दें कि संपत्ति का ब्योरा गलत देने के मामले में गड़बड़ी की मात्रा, तरीके और इसकी गंभीरता के हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी. शुरूआती जांच में कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई हैं. ज्यादातर मामले संपत्ति का गलत ब्योरा देने से संबंधित बताए जाते हैं. यानी इन लोगों ने चुनाव आयोग से अपनी संपत्ति छुपाई. 


कई उम्मीदवारों ने हलफनामे में अपनी कई चल-अचल संपत्ति की चर्चा नहीं की, जबकि कुछ ने इनकम रिटर्न में अपनी जिन संपत्तियों को बताया, उसे अपने हलफनामे में दर्ज नहीं किया. ऐसा करने वालों से आयकर विभाग पूछताछ कर सकता है, उनसे इसकी वजह पूछी जाएगी. यह भी कहा जा रहा है कि जांच की लाइनें बहुत आगे भी बढ़ जाएं. वाजिब या संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर कानूनी कार्रवाई तय भी होगी. कुछ मामले पैन कार्ड की जानकारी नहीं देने को लेकर भी सामने आये हैं. 


जानकारी हो कि इस मामले में पहले चुनाव आयोग और अब आयकर विभाग ने अपने स्तर से जांच में कई तरीके अपनाए. हलफनामा में दी गई संपत्ति के ब्योरे को संबंधित उम्मीदवार के ऐसे पिछले दस्तावेज या रिटर्न से मिलान किया गया. पैन कार्ड नहीं देने वालों से इसका कारण पूछा गया है. इस महीने के आखिर तक नोटिस का जवाब देना है. नोटिस का जवाब और इस बारे में आयकर विभाग की कार्रवाई से जुड़ी सिफारिश के आधार चुनाव आयोग अंतिम कार्रवाई के लिए अधिकृत है. 

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