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बिहार : पिता समेत 3 बेटों को आजीवन कारावास की सजा, हत्या के मामले में कोर्ट ने पाया था दोषी

NAWADA : खबर नवादा से है, जहां हत्या के आरोप में दोषी करार दिए गए पिता और तीन पुत्रों को कोर्ट आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जिला न्यायालय के प्रथम एडीजे कन्हैया जी चौधरी की अदालत ने

बिहार : पिता समेत 3 बेटों को आजीवन कारावास की सजा, हत्या के मामले में कोर्ट ने पाया था दोषी
Mukesh Srivastava
2 मिनट

NAWADA : खबर नवादा से है, जहां हत्या के आरोप में दोषी करार दिए गए पिता और तीन पुत्रों को कोर्ट आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जिला न्यायालय के प्रथम एडीजे कन्हैया जी चौधरी की अदालत ने शनिवार को पिता सुरेश राम, पुत्र प्रमोद राम, इंदल राम और विश्वामित्र राम को आजीवन करावास समेत 20 हजार रूपए का जुर्माना लगाया। सभी दोषियों को धारा 307 के तहत भी दस वर्ष कारावास और दस हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।


इसके अलावा प्रमोद व इंदल राम को आर्म्स एक्ट के तहत 3 वर्ष कारावास सहित पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा होगी। न्यायिक हिरासत में बिताए गए समय को भी सजा अवधि में समायोजित करने का निर्देश कोर्ट ने दिया। ये भी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।


गौरतलब है कि सरमेरा थाने में प्रगास राम की पत्नी पिंकी देवी के फर्द बयान पर आरोप दर्ज किया गया था। दोषी और प्रगास राम इसी थाना क्षेत्र के पेंदी गांव के निवासी हैं। वर्ष 2018 में दोनों परिवारों के बीच जमीन को लेकर विवाद हुआ था। वारदात वाले दिन देर रात सभी दोषियों ने  प्रगास राम को घर से खींचकर गोली मार दी थी। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी।