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वकील को हथकड़ी लगाने का मामला पहुंचा मानवाधिकार आयोग, पुलिस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित

MUZAFFARPUR: मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट थाना क्षेत्र के पचगछिया पिरौछा निवासी अधिवक्ता हरे कृष्ण कुमार उर्फ माधव को हथकड़ी लगाये जाने का मामला अब मानवाधिकार आयोग पहुंच गया है। ब

वकील को हथकड़ी लगाने का मामला पहुंचा मानवाधिकार आयोग, पुलिस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित
Jitendra Vidyarthi
2 मिनट

MUZAFFARPUR: मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट थाना क्षेत्र के पचगछिया पिरौछा निवासी अधिवक्ता हरे कृष्ण कुमार उर्फ माधव को हथकड़ी लगाये जाने का मामला अब मानवाधिकार आयोग पहुंच गया है। बता दें कि वकील को गायघाट थाने की पुलिस ने थाने के हाजत में काफी बेरहमी से पीटा गया था और हाथ में  हथकड़ी लगाकर उन्हें कोर्ट लाया गया था। घटना के बाद अधिवक्ताओं में आक्रोश देखा जा रहा था।


मामले की गंभीरता को देखते हुए एडवोकेट्स एसोसिएशन मुजफ्फरपुर में आज विशेष बैठक बुलाई गई। जिसमें गायघाट थाने की पुलिस के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। मामले के सम्बन्ध में मानवाधिकार अधिवक्ता एस. के. झा ने सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के कई आदेशों तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 एवं 21 का हवाला देते हुए कहा कि एक अधिवक्ता को हथकड़ी लगाकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना, वो भी तब,जब भारतीय संविधान व सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस पर रोक लगायी जा चुकी हो, यह पूर्णतः मानवाधिकार का गंभीर उल्लंघन हैं और संविधान का अवमानना है।


बैठक के दौरान एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रामशरण सिंह, महासचिव वी. के. लाल, वरीय अधिवक्ता विजय कुमार शाही, नवल प्रसाद सिंह, रामबाबू सिंह, मुकेश ठाकुर, प्रमोद ठाकुर, ब्रजेश कुमार, रामसरोज सिंह, अशोक कुमार, भोलेनाथ वर्मा, राहुल कुमार, राजीव रंजन, संजय कुमार, नवीशांत, ललित कुमार सहित सैकड़ों की संख्या में अधिवक्तागण मौजूद थे। सभी ने एक सूर में अधिवक्ता को हथकड़ी लगाए जाने के मामले की कड़ी निंदा की।

रिपोर्टिंग
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रिपोर्टर

MANOJ KUMAR

FirstBihar संवाददाता