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बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले नीतीश मांझी को 5 साल की सजा, आर्थिक दंड भी लगाया गया

MUZAFFARPUR: बच्ची से रेप के प्रयास में विशेष पॉक्सो कोर्ट के जज सत्यप्रकाश शुक्ला ने बुधवार को दोषी नीतीश मांझी को पांच साल की कारावास की सजा सुनाई है। इसके

बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास करने वाले नीतीश मांझी को 5 साल की सजा, आर्थिक दंड भी लगाया गया
Jitendra Vidyarthi
2 मिनट

MUZAFFARPUR: बच्ची से रेप के प्रयास में विशेष पॉक्सो कोर्ट के जज सत्यप्रकाश शुक्ला ने बुधवार को दोषी नीतीश मांझी को पांच साल की कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीन हजार रुपया आर्थिक जुर्माना लगाया है। 


कोर्ट ने पीड़िता को मुआवजे के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पत्र लिखने का आदेश दिया है। घटना 29 मई 2019 को औराई के एक गांव में हुई थी। पीड़िता व दोषी व्यक्ति एक ही गांव के रहने वाले हैं। कोर्ट ने 19 जुलाई को नीतीश मांझी को दोषी ठहराया था। 12 वर्षीया बच्ची के बयान पर पुलिस ने नीतीश मांझी पर एफआईआर दर्ज की थी।


जांच के बाद पुलिस ने 30 जून 2019 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि 29 मई 2019 की रात करीब 11 बजे वह घर के कमरे में अकेली सो रही थी। इस दौरान नीतीश घर में घुस आया। 


रेप की नीयत से कपड़ा खिंचने लगा। शोर मचाने पर परिजन जुटे। इसके बाद वह मौके से फरार हो गया। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार ने बताया कि छह गवाहों के बयान दर्ज कराए। घटना के अगले दिन से दोषी न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है।