Sameer Kumar Murder Case: मुजफ्फरपुर के चर्चित पूर्व मेयर समीर कुमार हत्याकांड में गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्वेता कुमारी सिंह की अदालत ने पहले सेशन ट्रायल के सभी छह आरोपियों को बरी कर दिया।
अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य पेश करने में पूरी तरह विफल रहा। बरी किए गए आरोपियों में कुमार रणंजय ओंकार, मृत्युंजय कुमार उर्फ पिंटू सिंह, श्यामनंदन मिश्र, सुशील छापड़िया, सुजीत कुमार और नवीन कुमार शामिल हैं।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त और ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। इसी आधार पर सभी छह आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। हालांकि, इस मामले का दूसरा सेशन ट्रायल अभी जारी है। इसमें तीन अन्य आरोपी मुकदमे का सामना कर रहे हैं और अभियोजन पक्ष उनकी सुनवाई के दौरान गवाहों को पेश कर रहा है।
एके-47 से हुई थी पूर्व मेयर और चालक की हत्या
गौरतलब है कि 23 सितंबर 2018 को नगर थाना क्षेत्र के नवाब रोड, चंदवारा में पूर्व मेयर समीर कुमार और उनके कार चालक रोहित कुमार की एके-47 से अंधाधुंध फायरिंग कर हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज वारदात ने पूरे बिहार में व्यापक चर्चा बटोरी थी।
कई प्रमुख आरोपियों की हो चुकी है हत्या
इस हत्याकांड में आरोपी बनाए गए प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही, जिन्हें समीर कुमार का करीबी माना जाता था, की भी बाद में हत्या कर दी गई। आशुतोष शाही और उनके चार बॉडीगार्डों की अत्याधुनिक हथियारों से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
वहीं, समीर कुमार पर एके-47 से फायरिंग करने के आरोपी गोविंद कुमार की भी बाद में उसके घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। इन घटनाओं के बाद यह हत्याकांड लगातार सुर्खियों में बना रहा और इससे जुड़े कई प्रमुख आरोपियों की मौत हो चुकी है। अब पहले सेशन ट्रायल में सभी छह आरोपियों के बरी होने के बाद इस बहुचर्चित मामले की निगाहें दूसरे सेशन ट्रायल पर टिक गई हैं।





