CRIME DESK:इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से आ रही है, जो बहुचर्चित नीला ड्रम हत्याकांड से जुड़ी हुई है। सौरभ राजपूत हत्याकांड मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई गई है।
बुधवार को अदालत के फैसले के बाद करीब डेढ़ साल से चर्चा में रहे इस हत्याकांड में सजा का ऐलान हो गया। फांसी की सजा के साथ-साथ दोनों पर 20 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है। सौरभ के परिवार ने पहले ही दोनों के लिए मृत्युदंड की मांग की थी।
VC के जरिए कोर्ट में मुस्कान और साहिल की पेशी
बुधवार को सजा सुनाए जाने के दौरान मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया। जज ने दोनों से अलग-अलग पूछा कि वे सजा को लेकर कुछ कहना चाहते हैं? दोनों ने अपनी ओर से कोई विशेष बात नहीं रखी। फैसला सुनाए जाने के समय मृतक सौरभ राजपूत की मां, भाई, मौसी और परिवार के अन्य सदस्य कोर्ट में मौजूद थे।
सौरभ के परिवार ने की थी फांसी की मांग
सजा के ऐलान से पहले सौरभ के परिजनों ने मीडिया से बातचीत में दोनों दोषियों को फांसी देने की मांग की थी। सौरभ की मां ने कहा था कि बेटे को न्याय दिलाने के लिए परिवार ने लंबी लड़ाई लड़ी। उन्होंने मामले में सहयोग करने वाले प्रशासन और अन्य लोगों के प्रति आभार भी जताया। परिवार को उम्मीद थी कि अदालत दोनों को कड़ी सजा सुनाएगी। पीड़ित परिवार को न्यायालय पर पूरा भरोसा था।
जेल में बेटी को याद कर रही मुस्कान
इस मामले में सजा सुनाए जाने से पहले मुस्कान रस्तोगी अपनी बड़ी बेटी पीहू से मिलने और फोन पर बात कराने की मांग कर रही थी। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, जेल प्रशासन के पास बच्ची का मोबाइल नंबर या पता उपलब्ध नहीं था। इसके बाद मुस्कान को अपनी बेटी के नाम चिट्ठी लिखने के लिए सामग्री दी गई थी। बताया गया कि उसने बेटी के लिए पत्र भी लिखा।
क्या था मेरठ का नीला ड्रम हत्याकांड?
दरअसल यह सनसनीखेज मामला 3 मार्च 2025 का है। यूपी के मेरठ के ब्रह्मपुरी क्षेत्र में सौरभ राजपूत की हत्या कर दी गई थी। सौरभ मर्चेंट नेवी से जुड़े थे। मामले में आरोप था कि उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया।
पुलिस जांच के अनुसार, हत्या के बाद सौरभ के शव के टुकड़े किए गए और उन्हें नीले ड्रम में रखकर सीमेंट से ढक दिया गया, ताकि अपराध छिपाया जा सके। वारदात के बाद दोनों हिमाचल प्रदेश चले गए थे। बाद में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और ड्रम से शव बरामद किया।
30 सितंबर को दोषी ठहराए गए थे दोनों
मेरठ की जिला अदालत ने 30 सितंबर 2026 को मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को सौरभ राजपूत की हत्या और सबूत मिटाने के मामले में दोषी करार दिया था। इसके बाद अदालत ने सजा सुनाने के लिए 14 अक्टूबर की तारीख तय की थी। बुधवार को दोनों को मृत्युदंड सुनाए जाने के साथ इस मामले में सजा पर फैसला सामने आया।





