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नाबालिग से दुष्कर्म मामले में मधुबनी कोर्ट का फैसला, आरोपित को उम्र कैद की सजा

MADHUBANI: मधुबनी पोस्को कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एडीजे 6 गौरव आनंद ने नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या मामले के आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई साथ ही 40 हजार रूपया जुर्माना भ

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में मधुबनी कोर्ट का फैसला, आरोपित को उम्र कैद की सजा
Jitendra Vidyarthi
2 मिनट

MADHUBANI: मधुबनी पोस्को कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एडीजे 6 गौरव आनंद ने नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या मामले के आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई साथ ही 40 हजार रूपया जुर्माना भी लगाया। घटना मधुबनी के राजनगर थाना क्षेत्र का है। 


बाबूबरही थाना क्षेत्र के बिक्रम शेर निवासी आरोपी जितेंद्र कुमार यादव पर नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का बाद हत्या का आरोप था। राजनगर थाना क्षेत्र की 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को 6 मई 2015 को फोन करके उसने घर से बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म कर हत्या कर दी। 


हत्या के बाद शव को ठिकाना लगाने के लिए ईंख के खेत में फेंक दिया था। 7 मई 2015 की सुबह गन्ने के खेत से नाबालिग बच्ची की लाश मिली। पुलिस ने जितेंद्र कुमार यादव को इस मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कोर्ट में दोष सिद्ध होने पर न्यायाधीश गौरव आनंद ने   346 D और 302 में उम्र कैद की सजा सुनाई। मामले को लेकर सरकार की ओर से पोक्सो कोर्ट के स्पेशल लोक अभियोजक एमडी खुर्शीद आलम ने पक्ष रखा।