ब्रेकिंग
शिक्षक भर्ती पर शिक्षा मंत्री ने दिया नया अपडेट, बताया बिहार में कब जारी होगा TRE 4 का विज्ञापन; पहले होगा यह कामहंगामे की भेंट चढ़ा संसद का मॉनसून सत्र, लोकसभा और राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगितविक्रमशिला सेतु पर इस दिन से वाहनों का परिचालन होगा बंद, पैदल यात्रा पर भी रहेगी रोक; तीन महीने तक आवागमन बैनझारखंड विधानसभा घेराव मामले में एक्शन, 100 नामजद समेत 600 प्रदर्शनकारियों पर FIR दर्जपटना में दिव्यांग व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या, 400 रुपये के विवाद में ले ली जानशिक्षक भर्ती पर शिक्षा मंत्री ने दिया नया अपडेट, बताया बिहार में कब जारी होगा TRE 4 का विज्ञापन; पहले होगा यह कामहंगामे की भेंट चढ़ा संसद का मॉनसून सत्र, लोकसभा और राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगितविक्रमशिला सेतु पर इस दिन से वाहनों का परिचालन होगा बंद, पैदल यात्रा पर भी रहेगी रोक; तीन महीने तक आवागमन बैनझारखंड विधानसभा घेराव मामले में एक्शन, 100 नामजद समेत 600 प्रदर्शनकारियों पर FIR दर्जपटना में दिव्यांग व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या, 400 रुपये के विवाद में ले ली जान

झारखंड: 4 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, जमीनी विवाद में शख्स की पीट-पीटकर की थी हत्या

GIRIDIH: हत्या के एक मामले में गिरिडीह की कोर्ट ने चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही साथ कोर्ट ने 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जमीनी विवाद को ले

झारखंड: 4 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, जमीनी विवाद में शख्स की पीट-पीटकर की थी हत्या
Mukesh Srivastava
2 मिनट

GIRIDIH: हत्या के एक मामले में गिरिडीह की कोर्ट ने चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही साथ कोर्ट ने 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जमीनी विवाद को लेकर चारों आरोपियों ने एक शख्स की पीट पीटकर जान ले ली थी।  


दरअसल, पूरा मामला साल 2022 का है। पीरटांड थाना क्षेत्र के पालगंज गांव निवासी रवीन्द्र वर्मा के साथ बजरंगी सोनार, शंकर सोनार, कैलाश सोनार और सुजीत सोनार ने मारपीट की थी। जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट के दौरान चारों आरोपियों ने रवीनंद्र सोनी के ऊपर धारदार हथियार से हमला बोल दिया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। 


मृतक के बेटे संजय कुमार सोनी ने पीरटांड थाना में चारों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था। मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद गिरिडीह के तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सौमेन्द्र नाथ सिकदर की कोर्ट ने चारों आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई और सभी के ऊपर 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।