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छात्रा से छेड़खानी करने वाले मास्टर साहब को जेल, कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा

GAYA : बिहार के गया जिले में सातवीं की छात्रा से छेड़खानी के एक मामले में कोर्ट में दोषी पाए गए टीचर को 20 हजार रुपये जुर्माना और 2 साल की सजा सुना दी है. आरोपी भोजपुर जिले के

छात्रा से छेड़खानी करने वाले मास्टर साहब को जेल, कोर्ट ने सुनाई दो साल की सजा
First Bihar
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GAYA : बिहार के गया जिले में सातवीं की छात्रा से छेड़खानी के एक मामले में कोर्ट में दोषी पाए गए टीचर को 20 हजार रुपये जुर्माना और 2 साल की सजा सुना दी है. आरोपी भोजपुर जिले के जगदीशपुर का रहने वाला है. 


अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय संगम सिंह की अदालत ने उसे 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. मिली जानकारी के अनुसार मामला डेल्हा थाना क्षेत्र से जुड़ा है.16 दिसंबर 2011 को आरोपी राजू कुमार ने छात्रा के घर ट्यूशन पढ़ाने के बहाने लौटने के क्रम में उसके साथ जबरदस्ती छेड़खानी की थी. पीड़िता ने जब चिल्लाया तो उसकी मां वहां पर पहुंच गई थी. उसके बाद राजू कुमार उसे छोड़ कर भाग गया था.


इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 4 गवाहों की गवाही कराई गई. अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक ज्ञानसागर और अपर लोक अभियोजक अरविंद कुमार ने बहस की थी. बचाव पक्ष के अधिवक्ता सत्यनारायण सिंह और राज किशोर सिंह ने बहस की थी. 

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