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Bihar Crime News: पूर्व मुखिया समेत पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा, दो भाइयों को किडनैप करने के बाद एक की ले ली थी जान

Bihar Crime News: बेगूसराय की एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश चंचल कुमार तिवारी ने अपहरण के बाद हत्या करने के मामले में पूर्व मुखिया समेत पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

Bihar Crime News
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Mukesh Srivastava
2 मिनट

Bihar Crime News: बेगूसराय की कोर्ट ने अपहरण और हत्या के मामले में पूर्व मुखिया समेत पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। पांचों दोषियों ने दो भाइयों को अगवा किया था और एक की हत्या कर दी थी। इस मामले में कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया।


बेगूसराय की एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश चंचल कुमार तिवारी ने अपहरण के बाद हत्या करने के मामले के तेघङा थाना के दुलारपुर निवासी पूर्व मुखिया रामनिवास चौधरी समेत अमरेश सिंह, निगम सिंह, रणजीत सिंह, मुन्ना सिंह को भारतीय दंड विधान की धारा 302, 364, 34 में दोषी पाया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपित को दोषी पाकर आजीवन कारावास एवं 3 हजार अर्थदण्ड की सजा सुनाई।


कोर्ट ने पांचों आरोपित को दंड विधान की धारा 364/34 में भी दोषी पाकर 10 साल सश्रम कारावास एवं 1000 अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक दिलीप कुशवाहा एवं अभय शंकर ने कुल सात गवाहों की गवाही कराई। आरोपित पर आरोप है कि तेघरा थाना के पिढौली निवासी सूचक राम शोभित राय का दो पुत्र निकेश राय एवं छोटू राय 13 अप्रैल 2022 को 4:30 बजे शाम में गेहूं कटवाने के लिए पिढौली ढाला दियारा गया था। 


तभी ड्राइवर ने सूचक को सूचना दिया कि 8 -10 की संख्या में हथियारबंद अपराधियों ने नितेश राय और छोटू राय को उठाकर कहीं ले गए। 14 अप्रैल 2022 को सुबह सूचक का एक लड़का छोटू राय घर वापस आया तो उसने सारी बात बताई और सूचक का दूसरा लड़का वापस नहीं आया। बाद में नितेश राय की लाश बरामद की गई थी। 

रिपोर्टिंग
H

रिपोर्टर

HARERAM DAS

FirstBihar संवाददाता