ब्रेकिंग
जेडीयू कार्यालय पहुंचे नीतीश कुमार पर कार्यकर्ताओं ने की फूलों की बारिश, फादर्स डे पर पिता के पैर छूकर निशांत ने लिया आशीर्वादपटना में नवनिर्मित मकान से युवक का शव मिलने से सनसनी, परिजनों ने जताई हत्या की आशंकासुप्रीम कोर्ट पहुंचा भरत तिवारी एनकाउंटर मामला, न्यायिक जांच और पुलिस कर्मियों पर हत्या का केस दर्ज करने की मांगबेगूसराय गैंगरेप और भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर पप्पू यादव ने सम्राट सरकार को घेरा, दोनों केस में स्पीडी ट्रायल और न्यायिक जांच की मांगनेपाल में भारी बारिश से बिहार में बाढ़ का खतरा मंडराया, उफान पर महानंदा और कोसी; इंजीनियरों की छुट्टियां रद्दजेडीयू कार्यालय पहुंचे नीतीश कुमार पर कार्यकर्ताओं ने की फूलों की बारिश, फादर्स डे पर पिता के पैर छूकर निशांत ने लिया आशीर्वादपटना में नवनिर्मित मकान से युवक का शव मिलने से सनसनी, परिजनों ने जताई हत्या की आशंकासुप्रीम कोर्ट पहुंचा भरत तिवारी एनकाउंटर मामला, न्यायिक जांच और पुलिस कर्मियों पर हत्या का केस दर्ज करने की मांगबेगूसराय गैंगरेप और भरत तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर पप्पू यादव ने सम्राट सरकार को घेरा, दोनों केस में स्पीडी ट्रायल और न्यायिक जांच की मांगनेपाल में भारी बारिश से बिहार में बाढ़ का खतरा मंडराया, उफान पर महानंदा और कोसी; इंजीनियरों की छुट्टियां रद्द

चार दोषियों को उम्रकैद की सजा, इस मामले कोर्ट ने सुनाया फैसला

BETTIAH: खबर बेतिया से आ रही है, जहां युवक का अपहरण कर उसकी हत्या करने के मामले में कोर्ट ने चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही साथ कोर्ट ने चारों के ऊपर 40-

चार दोषियों को उम्रकैद की सजा, इस मामले कोर्ट ने सुनाया फैसला
Mukesh Srivastava
2 मिनट

BETTIAH: खबर बेतिया से आ रही है, जहां युवक का अपहरण कर उसकी हत्या करने के मामले में कोर्ट ने चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही साथ कोर्ट ने चारों के ऊपर 40-40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अपर जिला सत्र न्यायाधीश अष्टम अशोक कुमार मांझी की कोर्ट ने सजा का एलान किया है।


दरअसल, 18 अगस्त 2020 की शाम शबाना प्रवीण और वजैयफा वसीम लाल बाजार स्थिति अपनी दुकान से घर जा रहे थे। इसी दौरान कमलनाथ नगर में हीरो सर्विस सेंटर के पास दोषियों ने उन्हें घेर लिया था। इस दौरान दोषियों ने उनके साथ मारपीट की और पिस्टल दिखाकर वजैयफा वसीम को बाइक पर बैठाने लगे।


जब उसकी मां शबाना प्रवीण बेटे को बचाने की कोशिश की तो चाकू का भय दिखाकर उसे शांत करा दिया। इसके बाद बदमाश वसीम को जबरन बाइक पर बैठाकर अपने साथ ले गए। इस घटना के दूसरे दिन वजैयफा वसीम का चाकू से गोदा हुआ शव बरामद किया गया था। किला मोहल्ला निवासी मृतक वजैयफा वसीम की मां शबाना प्रवीण की शिकायत पर केस दर्ज हुआ था।


इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अभियुक्त भोली कुमार उर्फ रोहित कुमार, ब्रजेश कुमार, रत्नेश मिश्र, सचिन कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही सभी के ऊपर 40-40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने इसके अलावा अभियुक्तों को दस वर्ष और तीन-तीन वर्ष की कठोर करावास की सजा भी सुनाई है। वहीं साक्ष्य के अभाव में पूर्व वार्ड पार्षद दिनेश कुमार को दोषमुक्त कर दिया है।

रिपोर्टिंग
A

रिपोर्टर

ALOK KUMAR

FirstBihar संवाददाता