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बिहार : रिश्वत लेने के मामले में जूनियर इंजीनियर को 3 साल की सजा, विशेष निगरानी कोर्ट ने सुनाया फैसला

PATNA : पटना की विशेष निगरानी अदालत ने बिजली विभाग के कनीय अभियंता संतोष कुमार को रिश्वत लेने के मामले में तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने संतोष कुमार पर 20

बिहार : रिश्वत लेने के मामले में जूनियर इंजीनियर को 3 साल की सजा, विशेष निगरानी कोर्ट ने सुनाया फैसला
Mukesh Srivastava
1 मिनट

PATNA : पटना की विशेष निगरानी अदालत ने बिजली विभाग के कनीय अभियंता संतोष कुमार को रिश्वत लेने के मामले में तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने संतोष कुमार पर 20 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है।


जुर्माने की रकम नहीं जमा करने पर 6 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा का आदेश कोर्ट ने दिया है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जानकारी के मुताबिक बाढ़ में जूनियर इंजीनियर के पद पर रहते हुए संतोष कुमार को 20 हजार रूपए रिश्त लेते गिरफ्तार किया गया था।


बताते चलें कि बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर संतोष कुमार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था। अदालत ने मामले में संतोष कुमार को दोषी करार देते हुए तीन साल सश्रम कारावास और 20 हजार रूपए जुर्माना की सजा सुनाई।

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