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बिहार: पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा, हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला

MUNGER: मुंगेर की कोर्ट ने हत्या के एक मामले में पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ससुराल के लोगों ने किरोसिन तेल छिड़क कर विवाहिता को जिंदा जला दिया था। मृतका के मायक

बिहार: पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा, हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला
Mukesh Srivastava
2 मिनट

MUNGER: मुंगेर की कोर्ट ने हत्या के एक मामले में पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ससुराल के लोगों ने किरोसिन तेल छिड़क कर विवाहिता को जिंदा जला दिया था। मृतका के मायके वालों ने ससुराल वालों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था और तीन साल की सुनवाई के बाद आखिरकार कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया।


दरअसल, गंगटा थाना क्षेत्र के महिमाचक्र गांव निवासी प्रवण कुमार की शादी साक्षी कुमारी के साथ हुई थी। शादी के बाद साक्षी ने दो बच्चों को जन्म दिया। शादी के आठ साल बीत जाने के बाद भी ससुराल के लोग साक्षी को किसी न किसी बात को लेकर प्रताड़ित किया करते थे। 28 जून 2021 को साक्षी के पति, ससुर, सास, भैंसुर एवं गोतनी ने मिलकर मिट्टी छिड़क कर उसे आग के हवाले कर दिया।


इस घटना में साक्षी 90 फीसदी तक जल गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई। जिसके बाद बांका जिला के बेलहर थाना क्षेत्र का वनगांवा गांव निवासी सुनीता देवी ने बेटी की हत्या का आरोप लगाते हुए गंगाटा थाने में पति और ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज कराया। मामला कोर्ट पहुंचा और तीन साल तक केस की सुनवाई कोर्ट में चली।


मामले में अपर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ प्रबल दत्ता की कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए साक्षी के पति प्रणव कुमार उर्फ प्रलय, ससुर सुभाष चन्द्र सिंह, सास कृष्ण देवी, भैंसुर प्रवीण कुमार और गोतनी रूवी देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने पर मृतका के मायके वालों नें खुशी जताई है और कहा है कि उनकी बेटी को न्याय मिल गया है।



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Mukesh Srivastava

FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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