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Bihar News : 5 साल की मासूम बच्ची से रेप कांड मामला, छह साल बाद न्याय परिषद का ऐतिहासिक फैसला

Bihar News : 2019 में हुई इस निर्मम घटना पर कोर्ट का फैसला 6 साल बाद आया है, जहाँ कुछ लोग फैसला आने पर कानून का धन्यवाद कह रहे तो वहीं ऐसे मामलों में इतना वक़्त लगाने के लिए आलोचनाएं भी हो रही।

Bihar News
प्रतीकात्मक
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Viveka Nand
3 मिनट

Bihar News : कहते है बच्चे भगवान का रूप होते है और अगर भगवान रूपी पांच साल की बच्ची से कोई रेप करे तो आप इसे हैवानियत की पराकाष्ठा कह सकते है। ऐसी ही हैवानियत जमुई के खैरा थाना क्षेत्र अंतर्गत खुटौना गांव में 16 मार्च 2019 को घटी थी। 


आपको बता दें महज पांच साल की बच्ची से एक किशोर ने चॉकलेट देने के बहाने से रेप किया था। जिसको लेकर खैरा थाना में दिनांक 25 मार्च 2019 को एक FIR दर्ज की गई थी। इस कांड को लेकर 16 अप्रैल 2019 को किशोर न्याय परिषद जमुई में पहली सुनवाई हुई थी। जिसके महज 14 दिनों बाद ही आरोपी किशोर को बेल दे दिया गया था।


इस मामले को लेकर किशोर न्याय परिषद में लगभग छह साल सुनवाई चली। जिसके बाद इस कांड को लेकर अंतरिम फैसला सुनाते हुए किशोर न्याय परिषद ने उक्त आरोपी किशोर को तीन साल की सजा सुनाई। साथ ही पीड़ित बच्ची को छह लाख मुआवजा देने का भी आदेश किशोर न्याय परिषद द्वारा दिया गया।


ताकि पीड़ित बच्ची को इस सदमे से बाहर निकलने में मदद मिल सके। इस कांड की सुनवाई के दौरान किशोर न्याय परिषद को कई बाधाओं का भी सामना करना पड़ा। लेकिन आखिरकार न्याय के तराजू पर पीड़ित बच्ची का पलड़ा भारी हुआ और बच्ची को न्याय मिला। 


इस कांड में दोषी को सजा दिलाने में किशोर न्याय परिषद की प्रधान मजिस्ट्रेट नेहा त्रिपाठी के अलावा सदस्य गौतम कुमार सिंह एवं पूजा कुमारी की अहम भूमिका सामने आई है।


जिसके ही कारण छह साल के बाद ही सही पीड़ित बच्ची को इंसाफ मिला और उक्त आरोपी किशोर को तीन साल की सजा सुनाई गई और आज यह हैवान जमुई जेल में अपनी गुनाहों की सजा काट रहा है। इस प्रकरण से साफ जाहिर है कि कानून के हाथ लंबे ही नहीं बल्कि बहुत मजबूत होते है।


देर से ही सही लेकिन कानून का हथौड़ा जब पड़ता है तो अच्छे-अच्छों की हेकड़ी गुम हो जाती है। बहरहाल इस कांड को लेकर किशोर न्याय परिषद की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। क्योंकि देर से ही सही लेकिन एक पीड़ित बच्ची को इंसाफ मिला और आज उसका गुनाहगार सलाखों के पीछे है।

रिपोर्टिंग
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रिपोर्टर

Dhiraj Kumar Singh

FirstBihar संवाददाता