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बिहार : मां ने शराबी बेटे को कोर्ट से दिलाई सजा, 5 साल की जेल

ARAAH : बिहार के भोजपुर से खबर है जहां मां ने अपने शराबी बेटे को कोर्ट से सजा दिलाई है. ये ऐतिहासिक फैसला एडीजे-4 त्रिभुवन यादव की विशेष एक्साइज अदालत ने सोमवार को सुनाते हुए आरोपि

बिहार : मां ने शराबी बेटे को कोर्ट से दिलाई सजा, 5 साल की जेल
Tejpratap
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ARAAH : बिहार के भोजपुर से खबर है जहां मां ने अपने शराबी बेटे को कोर्ट से सजा दिलाई है. ये ऐतिहासिक फैसला एडीजे-4 त्रिभुवन यादव की विशेष एक्साइज अदालत ने सोमवार को सुनाते हुए आरोपित शराबी बेटे को पांच साल की सश्रम कैद के साथ एक लाख रुपये का अर्थदंड सुनाया है. बता दें यह मामला मां के द्वारा दर्ज  कराई गई FIR के आधार पर स्पीडी ट्रायल के तहत यह सजा सुनाई गई है. 


विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार ने अभियोजन की ओर से बहस की थी. उन्होंने बताया कि आरा नगर थाना क्षेत्र के प्रकाशपुरी शीतल टोला मोहल्ला निवासी बिपिन बिहारी यादव की पत्नी रामावती देवी ने नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. मां ने आरोप लगाया था कि 10 जून, 2021 की सुबह से ही उसका पुत्र आदित्य राज उर्फ बिट्टू शराब के नशे में उन्हें और उनके पति के साथ मारपीट और गाली-गलौज करने के बाद दोनों को कमरे में बंद कर दिया. और तो और उनसे पांच हजार रुपये भी जबरदस्ती छीन लिये. उनका बेटा हमेशा शराब के नशे में मारपीट करता है. नशे में अक्सर मारपीट और गाली-गलौज से आजिज आकर मां को यह कड़ा फैसला लेना पड़ा.


रामावती देवी ने अपने बेटे को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की गुहार लगाई थी. अभियोजन की ओर से तीन गवाहों की गवाही कोर्ट में हुई थी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद अपर जिला सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश ने दोषी पाते हुए आरोपित आदित्य राज उर्फ बिट्टू को उत्पाद अधिनियम 37 सी के तहत पांच वर्ष की सश्रम कैद, एक लाख रुपये अर्थदंड, भादवि की धारा 379 के तहत दो वर्ष की कैद, 323 के तहत पांच माह की कैद और 341 के तहत एक माह की कैद की सजा सुनाई. जहां सभी सजाएं एक साथ चलेंगी.


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FirstBihar न्यूज़ डेस्क

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