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मुफ्फसिल थानेदार हाजिर हो: 4 साल बाद भी दर्ज नहीं किया पीड़िता का FIR तब कोर्ट को लेना पड़ा कड़ा एक्शन

BEGUSARAI: बेगूसराय के मुफ्फसिल थाने के थानेदार पर कोर्ट ने बड़ा एक्शन लिया है। थानेदार को कोर्ट में सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया गया है। बता दें कि मुफ्फसिल थानेदार पर यह आरोप है

मुफ्फसिल थानेदार हाजिर हो: 4 साल बाद भी दर्ज नहीं किया पीड़िता का FIR तब कोर्ट को लेना पड़ा कड़ा एक्शन
Jitendra Vidyarthi
3 मिनट

BEGUSARAI: बेगूसराय के मुफ्फसिल थाने के थानेदार पर कोर्ट ने बड़ा एक्शन लिया है। थानेदार को कोर्ट में सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया गया है। बता दें कि मुफ्फसिल थानेदार पर यह आरोप है कि वे पीड़िता को 4 साल से टहला रहे हैं अभी तक उसका एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है। पीड़िता एफआईआर दर्ज कराने के लिए चार साल से थाने का चक्कर लगा रही है। मामला जब कोर्ट में पहुंचा तब कोर्ट ने कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष को सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया। 


जिला न्यायालय के सीजेएम न्यायालय ने परिवाद पत्र संख्या 1737 /2019 की सुनवाई करते हुए मुफस्सिल थाना अध्यक्ष को शो कॉज के साथ 20 दिसंबर तक न्यायालय में सशरीर हाजिर होने का आदेश जारी किया है। परिवादी की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार न्यायालय में उपस्थित होकर उनका पक्ष न्यायालय में रखा। बता दें की मुफ्फसिल थाना के भैरवार निवासी परिवादी आशा देवी ने अपनी पुत्री सुमन कुमारी की शादी लखीसराय हुसैना निवासी मुकेश पोद्दार के साथ वर्ष 2004 में की थी।


शादी के बाद से ही पति समेत अन्य ससुराल वालों ने 2 लाख रुपए और एक मोटरसाइकिल के लिए सुमन कुमारी को प्रताड़ित करने लगे। लखीसराय मेदनी चौकी हुसैना स्थित ससुराल में सुमन कुमारी को प्रताड़ित किया जा रहा है। 17 अप्रैल 2019 को पति समेत और ससुरालवालों ने मिलकर उसकी हत्या करके उसकी लाश को एक गड्ढे में फेंक दिया था। 


परिवादी को जानकारी मिलने के बाद वहां गई और अपने बेटी सुमन कुमारी की लाश गड्ढे से निकला जिसका पोस्टमार्टम लखीसराय जिला सदर अस्पताल में किया गया। परिवादी ने मृतका सुमन कुमारी के पति मुकेश पोद्दार ससुर विजय पोद्दार सास किरण पोद्दार ननद खुशबू कुमारी को नामजद आरोपित बनाते हुए बेगूसराय सीजेएम न्यायालय में 5 सितंबर 2019 को परिवाद पत्र दायर किया।


 न्यायालय ने परिवाद पत्र के आलोक में साल 2019 में ही प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। लेकिन आज 4 वर्ष बीत गये लेकिन आज तक परिवाद पत्र के आलोक में प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है। सीजेएम कोर्ट ने पुलिस की ढुलमुल रवैया पर सख्त रूख अपनाते हुए मुफ्फसिल थाने के थानाध्यक्ष को सशरीर कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है।


रिपोर्टिंग
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रिपोर्टर

HARERAM DAS

FirstBihar संवाददाता