ब्रेकिंग
MLC राहुल राज और बंशीधर ब्रजवासी की सदस्यता रद्द करने की मांग, RJD ने सभापति को सौंपा ज्ञापन✦Bihar Ration Card : अब राशन दुकानों पर AI की नजर! 60 हजार PDS दुकानों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार, फर्जी कार्ड और कालाबाजारी पर लगेगी लगाम✦ छठ से पहले प्रशासन का बड़ा एक्शन! KFC-डोमिनोज समेत कई दुकानों पर छापेमारी, गड़बड़ी मिलने पर लगा जुर्माना✦ IG से भिड़ने वाली महिला DSP को बड़ी राहत...सरकार ने दी क्लिनचिट, हाईकोर्ट के आदेश पर दुबारा पक्ष सुना गया, इसके बाद आरोप से किया गया मुक्त ✦बिहार TRE-4 में नौकरी की महाभारत! 33 हजार पदों के लिए 9.95 लाख युवाओं ने ठोकी दावेदारी, एक सीट पर 30 की टक्कर!✦MLC राहुल राज और बंशीधर ब्रजवासी की सदस्यता रद्द करने की मांग, RJD ने सभापति को सौंपा ज्ञापन✦Bihar Ration Card : अब राशन दुकानों पर AI की नजर! 60 हजार PDS दुकानों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार, फर्जी कार्ड और कालाबाजारी पर लगेगी लगाम✦ छठ से पहले प्रशासन का बड़ा एक्शन! KFC-डोमिनोज समेत कई दुकानों पर छापेमारी, गड़बड़ी मिलने पर लगा जुर्माना✦ IG से भिड़ने वाली महिला DSP को बड़ी राहत...सरकार ने दी क्लिनचिट, हाईकोर्ट के आदेश पर दुबारा पक्ष सुना गया, इसके बाद आरोप से किया गया मुक्त ✦बिहार TRE-4 में नौकरी की महाभारत! 33 हजार पदों के लिए 9.95 लाख युवाओं ने ठोकी दावेदारी, एक सीट पर 30 की टक्कर!

बिहार: हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा, महिला को निर्वस्त्र कर गांव में घूमाने के बाद ले ली थी जान

BEGUSARAI: बेगूसराय में डायन का आरोप लगाकर उसे निर्वस्त्र कर पूरे गांव में घूमाने और बाद में उसकी हत्या कर दिए जाने के मामले में कोर्ट ने एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

बिहार: हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा, महिला को निर्वस्त्र कर गांव में घूमाने के बाद ले ली थी जान
Mukesh Srivastava
2 मिनट

BEGUSARAI: बेगूसराय में डायन का आरोप लगाकर उसे निर्वस्त्र कर पूरे गांव में घूमाने और बाद में उसकी हत्या कर दिए जाने के मामले में कोर्ट ने एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी के ऊपर जुर्माना भी लगाया है।


दरअसल, मझौल कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. दिनेश कुमार प्रधान ने हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए चेरिया बरियारपुर थाना के ठाठा निवासी राम नंदन पासवान को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी पर आर्थिक दंड भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक राकेश कुमार ने कुल 7 गवाहों की गवाही कराई है।


जानकारी के मुताबिक, 25 अगस्त 2004 को एक महिला को डायन कह कर नंगा कर दिया और सिर का बाल मुंडवा रप पूरे गांव में नंगा घूमाया गया। साथ ही बुरी तरह से मारपीट किया गया। घायल महिला की बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इसी मामले के दो अन्य आरोपित रामाशीष पासवान और अजय पासवान को कोर्ट संदेह का लाभ देकर रिहा कर चुकी है। इस घटना को लेकर चेरिया बरियारपुर थाना में केस दर्ज किया गया था।

रिपोर्टिंग
H

रिपोर्टर

HARERAM DAS

FirstBihar संवाददाता