ब्रेकिंग
भागलपुर रेलवे स्टेशन पर ताबड़तोड़ फायरिंग, मोबाइल छिनतई का विरोध करने पर बदमाशों ने चलाई गोली✦दो निर्दलीय MLC के BJP में शामिल होने पर भड़कीं रोहिणी आचार्य, बोलीं- जनादेश की पीठ में खंजर भोंका, मनोज झा ने की सदस्यता रद्द करने की मांग✦सदाकत आश्रम पहुंची दिल्ली पुलिस, बिहार कांग्रेस के X हैंडल की हुई जांच; स्पेशल सेल ने जारी किया नोटिस✦वाराणसी से दिल्ली जाने वालों की बल्ले-बल्ले! 2 नवंबर से दौड़ेगी वंदे भारत स्लीपर, रात में चलकर सुबह पहुंचाएगी✦Bihar News : दिल्ली में 'वोट चोरी' के खिलाफ विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन, रामलीला मैदान में गरजे तेजस्वी यादव; बोले- लोकतंत्र और संविधान बचाने आए हैं✦भागलपुर रेलवे स्टेशन पर ताबड़तोड़ फायरिंग, मोबाइल छिनतई का विरोध करने पर बदमाशों ने चलाई गोली✦दो निर्दलीय MLC के BJP में शामिल होने पर भड़कीं रोहिणी आचार्य, बोलीं- जनादेश की पीठ में खंजर भोंका, मनोज झा ने की सदस्यता रद्द करने की मांग✦सदाकत आश्रम पहुंची दिल्ली पुलिस, बिहार कांग्रेस के X हैंडल की हुई जांच; स्पेशल सेल ने जारी किया नोटिस✦वाराणसी से दिल्ली जाने वालों की बल्ले-बल्ले! 2 नवंबर से दौड़ेगी वंदे भारत स्लीपर, रात में चलकर सुबह पहुंचाएगी✦Bihar News : दिल्ली में 'वोट चोरी' के खिलाफ विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन, रामलीला मैदान में गरजे तेजस्वी यादव; बोले- लोकतंत्र और संविधान बचाने आए हैं

2018 में हुए मोख्तियारपुर हत्याकांड में कोर्ट का फैसला, 3 आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा

BEGUSARAI: बिहार के बेगूसराय जिले में 2018 में मोख्तियारपुर हत्याकांड हुआ था। इस मामले में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। मामले के तीनों आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

2018 में हुए मोख्तियारपुर हत्याकांड में कोर्ट का फैसला, 3 आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा
Jitendra Vidyarthi
2 मिनट

BEGUSARAI: बिहार के बेगूसराय जिले में 2018 में मोख्तियारपुर हत्याकांड हुआ था। इस मामले में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है।  मामले के तीनों आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है। 


बेगूसराय न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश आनंद कुमार सिंह ने भगवानपुर थाना कांड संख्या 34/ 2018 की सुनवाई करते हुए इस मामले के आरोपित भगवानपुर थाना के मोख्तियारपुर  निवासी रामदेव सिंह,अजय सिंह उर्फ चुनचुन सिंह,पिंकेश कुमार को हत्या में दोषी पाया गया है।


भारतीय दंड विधान की धारा 302 /34 में आजीवन कारावास एवं 25- 25 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई एवं भारतीय दंड विधान की धारा 506 में 5 साल ,धारा 448 में 1 साल,धारा 385 में 2 साल एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 27 में 3 साल एवं 5 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक संतोष कुमार एवं मिराज अख्तर हाशमी ने कुल 7 गवाहों की गवाही कराई। 


आरोपित पर आरोप है कि 2 मार्च 2018 को सूचक द्वारा रंगदारी का मुकदमा भगवानपुर थाना कांड संख्या 15 /2018 मुकदमा को वापस नहीं लेने पर एवं 10 लाख रूपया रंगदारी टैक्स की मांग पूरा नहीं करने पर शाम 4:30 बजे में सभी आरोपित ने सूचक मोती प्रसाद सिंह को गोली मारकर घायल कर दिया। जिसका सर्वप्रथम इलाज  कल्पना नर्सिंग होम में हुआ। 


जहां उसने मृत्यु पूर्व बयान पुलिस और डॉक्टर को दिया। उसके बाद बेहतर इलाज के लिए सूचक को पटना भेजा गया जहां उसकी मृत्यु हो गई। घटना की प्राथमिकी सूचक मोती प्रसाद सिंह के द्वारा दर्ज कराई गई थी। न्यायालय ने आरोपित को भारतीय दंड विधान की धारा 302/34, 385/34, 506/34 ,448/34 एवं आर्म्स एक्ट की धारा 27 में दोषी पाकर विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई है।

रिपोर्टिंग
H

रिपोर्टर

HARERAM DAS

FirstBihar संवाददाता