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बिहार: मिडिल स्कूल भवन में फर्जी बीएड संस्थान चलाए जाने का मामला, राज्य सरकार को 48 घंटे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश

PATNA: पटना हाईकोर्ट ने पूर्वी चंपारण के ढाका अंतर्गत तेलहारा खुर्द गांव के एक मिडिल स्कूल भवन में एक फर्जी बीएड संस्थान चलाने के मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को

बिहार: मिडिल स्कूल भवन में फर्जी बीएड संस्थान चलाए जाने का मामला, राज्य सरकार को 48 घंटे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश
Jitendra Vidyarthi
2 मिनट

PATNA: पटना हाईकोर्ट ने पूर्वी चंपारण के ढाका अंतर्गत तेलहारा खुर्द गांव के एक मिडिल स्कूल भवन में एक फर्जी  बीएड संस्थान चलाने के मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को 48 घण्टे में कार्रवाई कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। विद्यादेवी की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की।


इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बीआर अम्बेडकर विश्वविद्यालय से जवाब तलब करते हुए बताने को कहा कि ऐसे मामले में इस बीएड कॉलेज को कैसे मान्यता दे दी गयी।


इस मामले की पिछली सुनवाई में हाई कोर्ट ने एडवोकेट इति सुमन को अधिवक्ता आयुक्त  नियुक्त करते हुए स्थल का निरीक्षण कर कोर्ट को वस्तुस्थिति की जानकारी देने का अनुरोध किया था । 


आज एडवोकेट इति सुमन ने कोर्ट को रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि उक्त  गांव में कोई इंजीनियर उपेंद्र शर्मा टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज का कोई भवन नहीं है। स्थानीय ग्रामीणों ने इस नाम के किसी संस्था होने के बारे में अनभिज्ञता जताई । इस  गांव में केवल एक मिडिल स्कूल ही चलता है । 


कोर्ट को याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि ऐसे कागज़ी संस्थान को बीआर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के कुलसचिव ने  8 अप्रैल 2021 को कार्यालय आदेश के जरिये मांउट तक दे डाला है । इस फर्जी संस्थान खोलने के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है । कोर्ट ने सरकार से इस प्राथमिकी के आलोक में कार्यवाही रिपोर्ट अगली सुनवाई 20 जनवरी तक कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया । इस मामले पर अगली सुनवाई 20 जनवरी 2022 को होगी।

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