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Bihar Librarian Vacancy 2025: बिहार में लाइब्रेरियन के हजारों पदों पर बहाली जल्द, जानिए...कब से होगा रजिस्ट्रेशन?

Bihar Librarian Vacancy 2025: युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! बिहार सरकार राज्य के हाई स्कूल-प्लस टू विद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्षों (लाइब्रेरियन) की बड़ी संख्या में नियुक्ति की योजना बना रही है। जानिए... पूरी डिटेल

Bihar Librarian Vacancy 2025: बिहार में लाइब्रेरियन के हजारों पदों पर बहाली जल्द, जानिए...कब से होगा रजिस्ट्रेशन?
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PRIYA DWIVEDI
3 मिनट

Bihar Librarian Vacancy 2025: युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! बिहार सरकार राज्य के हाई स्कूल-प्लस टू विद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्षों (लाइब्रेरियन) की बड़ी संख्या में नियुक्ति की योजना बना रही है। शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिलों को निर्देश जारी किया गया है कि वे तत्काल रिक्त पदों का आकलन कर विभाग को सूचित करें। अभी तक नवादा, बेगूसराय, सारण, सुपौल और भोजपुर समेत करीब आधा दर्जन जिलों से रिक्ति विवरण प्राप्त हो चुका है।


प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्य स्तर पर करीब 6500 पुस्तकालय अध्यक्ष पद खाली हैं। जिलों से रिक्तियों की रिपोर्ट आने और रोस्टर क्लीयरेंस के बाद इन रिक्तियों को बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को भेजा जाएगा। विद्यालय सहायक की तर्ज पर ही यह भर्ती प्रक्रिया संचालित की जाएगी।


इस नियुक्ति को लेकर हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल ने "बिहार विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त) नियमावली 2025" को मंजूरी दी है। इसके तहत पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति, सेवा शर्तें, स्थानांतरण नीति और अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को स्पष्ट किया गया है।


शैक्षणिक योग्यता के अनुसार, अभ्यर्थी के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 45% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। आरक्षित वर्गों एससी, एसटी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, महिला और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को 5% अंकों की छूट मिलेगी। साथ ही पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक डिग्री होना भी अनिवार्य है।


इसके अतिरिक्त, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) द्वारा आयोजित की जाने वाली विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा (Librarian Eligibility Test) में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। नियुक्ति वर्ष की 1 अगस्त को न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। नियमावली लागू होने के प्रथम चरण में अधिकतम आयु में 10 वर्षों की विशेष छूट दी जाएगी। कोई भी अभ्यर्थी अधिकतम 5 बार इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकता है।


गौरतलब है कि बिहार में पहली बार 2008 में पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए नियमावली बनी थी। इसके अंतर्गत 2010-11 में संविदा के आधार पर 2596 पदों पर नियुक्ति की गई थी, जिसमें से 2100 नियुक्तियाँ सफलतापूर्वक पूर्ण की गईं। वर्तमान में राज्य के विभिन्न उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 1696 पुस्तकालय अध्यक्ष कार्यरत हैं।


पुस्तकालय अध्यक्षों का पद जिला कैडर का होगा, यानी इनका स्थानांतरण उसी जिले के अंदर किया जाएगा। हालांकि, विशेष परिस्थितियों में माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा इन्हें अन्य जिले में स्थानांतरित किया जा सकेगा। यदि सेवाकाल में पुस्तकालय अध्यक्ष की मृत्यु हो जाती है, तो उनके आश्रित को लिपिक या परिचारी के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकेगी।

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