ब्रेकिंग न्यूज़

नीतीश कुमार को बड़ा झटका, जेडीयू के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम ने दिया इस्तीफा Namami Gange Yojana: बिहार के इस जिले को केंद्र सरकार की सौगात, नमामी गंगे और अटल मिशन के तहत मिलेगा साढ़े पांच सौ करोड़ का विकास पैकेज जनेऊ नहीं उतारा तो परीक्षा से किया बाहर, FIR के बाद बढ़ी सियासत Parenting Tips: पढ़ाई के दौरान क्यों आती है बच्चों को नींद? ये काम करें; दूर हो जाएगी परेशानी Bihar politics: बहुमत है, पर नैतिकता नहीं', बीजेपी पर बरसे मनोज झा, वक्फ कानून की वापसी की उठाई मांग! Life Style: हार्ट अटैक से पहले आपका शरीर देता है कई संकेत, अगर यह परेशानी है तो तुरंत टेस्ट कराएं सजना-संवरना बन गया बड़ी मुसीबत: पत्नी ने कराया फेसियल, तो पति ने ससुराल में ही कर दिया बड़ा कांड CBI Raid in Patna: पटना में CBI का बड़ा एक्शन, छापेमारी कर शातिर को दबोचा; जानिए.. क्या है मामला? CBI Raid in Patna: पटना में CBI का बड़ा एक्शन, छापेमारी कर शातिर को दबोचा; जानिए.. क्या है मामला? Bihar Politics: तेजस्वी यादव का कलेजा क्यों फट रहा..? बिहार BJP ने किया खुलासा

TRAI के नए स्पैम कंट्रोल नियमों पर भड़के टेलीकॉम ऑपरेटर, लगाया भेदभाव का आरोप!

भारत में स्पैम कॉल्स और अनचाहे कमर्शियल मैसेज (UCC) से परेशान ग्राहकों के लिए TRAI (भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण) ने नए सख्त नियम लागू किए हैं। लेकिन, इन नियमों से टेलीकॉम कंपनियां अब खुलकर नाराजगी जता रही हैं।

TRAI Spam Calls Regulation

देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियों – रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया का प्रतिनिधित्व करने वाले सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (COAI) ने इन नियमों को अव्यवहारिक और अनुचित बताया है।

COAI के महानिदेशक एसपी कोचर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि TRAI ने नए नियम लागू करने से पहले हमारी चिंताओं को सुना ही नहीं। हमने बार-बार आग्रह किया था कि केवल टेलीकॉम ऑपरेटरों को दंडित करने के बजाय टेलीमार्केटर्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी नियमन के दायरे में लाया जाए। लेकिन TRAI ने इस पर ध्यान नहीं दिया।

नए नियमों के तहत टेलीकॉम कंपनियों पर भारी जुर्माना

TRAI के संशोधित नियमों के मुताबिक, अगर कोई टेलीकॉम ऑपरेटर स्पैम कॉल्स और मैसेजेज को रोकने में असफल होता है, तो उसे भारी भरकम जुर्माना देना होगा:

  • - पहला उल्लंघन – ₹2 लाख का जुर्माना
  • - दूसरा उल्लंघन – ₹5 लाख तक का जुर्माना
  • - बार-बार नियम तोड़ने पर – ₹10 लाख तक का जुर्माना और लाइसेंस निलंबन का खतरा

  • COAI का कहना है कि स्पैम कॉल और धोखाधड़ी वाले मैसेज केवल टेलीकॉम नेटवर्क से ही नहीं बल्कि ओटीटी (OTT) प्लेटफॉर्म्स जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, गूगल मीट और स्काइप पर भी तेजी से बढ़ रहे हैं।

एसपी कोचर ने सवाल उठाया कि "अगर TRAI उपभोक्ताओं को सुरक्षित करना चाहता है, तो यह नियम सिर्फ टेलीकॉम ऑपरेटरों पर क्यों लागू हो रहे हैं? ओटीटी सर्विस प्रोवाइडर्स भी भारी संख्या में स्पैम कॉल्स और मैसेज भेज रहे हैं, लेकिन उन पर कोई लगाम नहीं लगाई जा रही।"

COAI ने टेलीमार्केटर्स और ओटीटी सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए लाइसेंसिंग सिस्टम लागू करने की मांग की है, ताकि वे भी नियमों के दायरे में आएं और उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके।