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इन लोगों को एक महीने में सरेंडर करना होगा LPG कनेक्शन, तेल कंपनियों ने नियमों में किया बड़ा बदलाव

LPG rules 2026: सरकार ने एलपीजी और पीएनजी कनेक्शन नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब एक ही पते पर दोनों कनेक्शन नहीं मिलेंगे और पीएनजी लेने पर 30 दिनों में एलपीजी सरेंडर करना होगा। साथ ही सिलेंडर बुकिंग और नियम भी सख्त किए गए हैं।

LPG rules 2026
प्रतिकात्मक तस्वीर
© Google
Mukesh Srivastava
2 मिनट

LPG rules 2026: सरकार ने पिछले महीने एलपीजी कनेक्शन से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं और अब इन्हें और सख्त कर दिया गया है। नए प्रावधानों के तहत पीएनजी और एलपीजी कनेक्शन को लेकर उपभोक्ताओं के लिए नई शर्तें लागू की गई हैं, जिनका पालन न करने पर कनेक्शन टर्मिनेट भी हो सकता है।


नए नियमों के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति के क्षेत्र में पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) की सप्लाई उपलब्ध है और उसने पीएनजी कनेक्शन ले लिया है, तो उसे 30 दिनों के भीतर अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना अनिवार्य होगा।


उदाहरण के तौर पर, यदि किसी ने 6 जून 2026 को पीएनजी कनेक्शन लिया है, तो उसे 6 जुलाई 2026 तक एलपीजी कनेक्शन बंद करना होगा। अब एक ही पते पर एलपीजी और पीएनजी दोनों कनेक्शन रखना अनुमति योग्य नहीं है। यह नियम “LPG (Regulation of Supply and Distribution) Amendment Order 2026” के तहत लागू किया गया है।


हालांकि, इस नियम में एक राहत भी दी गई है। जो उपभोक्ता पीएनजी कनेक्शन लेने के बाद अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करेंगे, उन्हें एक एलपीजी वाउचर दिया जाएगा। भविष्य में यदि वे किसी ऐसे क्षेत्र में जाते हैं जहां पीएनजी सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो वे इस वाउचर के आधार पर एलपीजी कनेक्शन प्राप्त कर सकेंगे।


सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग प्रक्रिया को भी पहले से अधिक सख्त कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में अब कम से कम 45 दिन के अंतराल के बाद ही नया सिलेंडर बुक किया जा सकेगा। शहरी क्षेत्रों में यह अंतराल 25 दिन रखा गया है। बुकिंग केवल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही की जा सकेगी। बुकिंग के बाद ओटीपी (OTP) सत्यापन अनिवार्य होगा, जिसके बाद ही सिलेंडर जारी किया जाएगा।

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FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता