अमित शाह का बेगूसराय दौरा, राहुल-लालू-तेजस्वी पर साधा जमकर निशाना पटना के गर्दनीबाग में 28.66 करोड़ से बनेगा आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, क्रिकेट की 15 पिचों समेत जिम-हॉल की सुविधा BIHAR NEWS : 'एक दिन एक घंटा एक साथ’, बिहार में ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान शुरू, गंगा तटवर्ती जिलों में पहुँचेगा स्वच्छता संदेश कल BJP के किस नेता का नंबर..? प्रशांत किशोर चौथा किस्त जारी करेंगे, दावा- जो फड़फड़ा रहा वो धाराशाई होकर गिर जाएगा मोबाइल पर पत्नी से बात करने के दौरान युवक ने उठा लिया बड़ा कदम, दो साल पहले किया था लव मैरिज BIHAR NEWS : पटना में DRI की बड़ी कार्रवाई, साधु वेश में वन्यजीव तस्करों का भंडाफोड़; करोड़ों के तेंदुए की खाल बरामद खगड़िया में तेजस्वी यादव की गाड़ी कीचड़ में फंसी, ट्रैक्टर की मदद से निकाला गया New Rail Bridge Bihar: बिहारवासियों को बड़ी खुशखबरी, इस दिन से शुरू होगा यह पुल; तीन जिले के लोगों को मिलेगा सीधा फायदा BIHAR NEWS : बिहार में उद्यमिता को बढ़ावा : मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और लघु उद्यमी योजना से अब तक 1.15 लाख से अधिक लाभुकों को मिला सहारा Bihar News: रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच गयाजी में एक साथ बैठकर किया पिंडदान, विदेशी श्रद्धालुओं ने निभाई भारतीय परंपरा
1st Bihar Published by: Viveka Nand Updated Thu, 20 Mar 2025 02:38:36 PM IST
- फ़ोटो SELF
Bihar Rera: रेरा बिहार की सख्ती का असर दिखने लगा है. एक रियर इस्टेट कंपनी ने 19 ग्राहकों को 28 लाख रू वापस किए हैं. इन आवंटियों का बिल्डर के पास 1.13 करोड़ रू बकाया था,जिनमें 25 फीसदी राशि वापस किया है.
रेरा बिहार की तरफ से बताया गया है कि विरेंद्र कुमार सिन्हा एवं अन्य द्वारा रियल एस्टेट फर्म ट्राइकलर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दायर अलग-अलग निष्पादन मामलों (Execution Case) में दोषी प्रमोटर ने उन्नीस पीड़ित आवंटीयों को करीब 28 लाख रुपये वापस कर दिए हैं। 19 मार्च को निष्पादन मामले की सुनवाई के दौरान रियल एस्टेट कंपनी के वकील ने अदालत को बताया कि 19 आवंटियों ने प्राधिकरण में निष्पादन मामला दायर किया है. कंपनी ने एकत्र कुल राशि का 25 प्रतिशत वापस कर दिया गया है। ट्राइकलर प्रॉपर्टीज पर उन पीड़ित आवंटियों का करीब 1.13 करोड़ रुपये बकाया है।
गौरतलब है कि मामले की पिछली सुनवाई के दौरान बिल्डर द्वारा यह वादा किया गया था कि अगली सुनवाई तक पीड़ित आवंटियों की मूल राशि का 25 प्रतिशत वापस कर दिया जायेगा ।इस मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी तथा एकल पीठ ने कंपनी को एक महीने के भीतर शिकायतकर्ताओं तथा अदालत को शेष राशि के पुनर्भुगतान योजना की प्रति प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बिल्डर द्वारा 2021 में दायर शिकायत मामलों में प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों का पालन करने में विफल रहने के बाद 2024 में रेरा बिहार में निष्पादन मामला दायर किया गया था। यदि प्रमोटर शिकायत मामलों में पारित आदेशों का पालन नहीं करते हैं तो पीड़ित आवंटी निष्पादन मामले दायर कर सकते हैं। हाल के दिनों में यह दूसरी बार है जब किसी प्रमोटर ने पीड़ित आवंटियों को पैसे वापस किए हैं। इस साल जनवरी में सात प्रमोटरों ने रेरा बिहार में दायर किए गए निष्पादन मामलों में पीड़ित घर खरीदारों को 53 लाख रुपये वापस किए थे। उन मामलों की भी सुनवाई रेरा बिहार के अध्यक्ष की एकल पीठ ने की थी।