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Bihar Rera: रेरा की सख्ती का असर...इस रियल इस्टेट कंपनी ने 19 ग्राहकों को वापस की 25 फीसदी राशि, बिल्डर के यहां 1.13 करोड़ है बकाया

Bihar Rera: रेरा बिहार की तरफ से बताया गया है कि विरेंद्र कुमार सिन्हा एवं अन्य द्वारा रियल एस्टेट फर्म ट्राइकलर प्रॉपर्टीज के खिलाफ केस दायर किया गया था. दोषी प्रमोटर ने 19 आवंटियों को 28 लाख वापस किया है.

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Viveka Nand
3 मिनट

Bihar Rera: रेरा बिहार की सख्ती का असर दिखने लगा है. एक रियर इस्टेट कंपनी ने 19 ग्राहकों को 28 लाख रू वापस किए हैं. इन आवंटियों का बिल्डर के पास 1.13 करोड़ रू बकाया था,जिनमें 25 फीसदी राशि वापस किया है.

रेरा बिहार की तरफ से बताया गया है कि विरेंद्र कुमार सिन्हा एवं अन्य द्वारा रियल एस्टेट फर्म ट्राइकलर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दायर अलग-अलग निष्पादन मामलों (Execution Case)  में दोषी प्रमोटर ने उन्नीस पीड़ित आवंटीयों को करीब 28 लाख रुपये वापस कर दिए हैं। 19 मार्च को निष्पादन मामले की सुनवाई के दौरान रियल एस्टेट कंपनी के वकील ने अदालत को बताया कि 19 आवंटियों ने प्राधिकरण में निष्पादन मामला दायर किया है. कंपनी ने एकत्र कुल राशि का 25 प्रतिशत वापस कर दिया गया है। ट्राइकलर प्रॉपर्टीज पर उन पीड़ित आवंटियों का करीब 1.13 करोड़ रुपये बकाया है।

गौरतलब है कि मामले की पिछली सुनवाई के दौरान बिल्डर द्वारा यह वादा किया गया था कि अगली सुनवाई तक पीड़ित आवंटियों की मूल राशि का 25 प्रतिशत वापस कर दिया जायेगा ।इस मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी तथा एकल  पीठ ने कंपनी को एक महीने के भीतर शिकायतकर्ताओं तथा अदालत को शेष राशि के पुनर्भुगतान योजना की प्रति प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।  

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बिल्डर द्वारा 2021 में दायर शिकायत मामलों में प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों का पालन करने में विफल रहने के बाद 2024 में रेरा बिहार में  निष्पादन मामला दायर किया गया था। यदि प्रमोटर शिकायत मामलों में पारित आदेशों का पालन नहीं करते हैं तो पीड़ित आवंटी निष्पादन मामले दायर कर सकते हैं। हाल के दिनों में यह दूसरी बार है जब किसी प्रमोटर ने पीड़ित आवंटियों को पैसे वापस किए हैं। इस साल जनवरी में सात प्रमोटरों ने रेरा बिहार में दायर किए गए निष्पादन मामलों में पीड़ित घर खरीदारों को 53 लाख रुपये वापस किए थे। उन मामलों की भी सुनवाई रेरा बिहार के अध्यक्ष की एकल पीठ ने की थी।

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रिपोर्टर

Viveka Nand

FirstBihar संवाददाता