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Pension Scheme: पेंशन धारकों के लिए 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे यह नियम, पढ़ लें पूरी खबर

Pension Scheme: पेंशन धारकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (PFRDA) ने अटल पेंशन योजना और NPS समेत कई योजनाओं के शुल्क ढांचे में बदलाव किया है। नया शुल्क 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा।

Pension Scheme
पेंशन धारक
© GOOGLE
PRIYA DWIVEDI
3 मिनट

Pension Scheme: पेंशन धारकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अब अटल पेंशन योजना समेत अन्य पेंशन योजनाओं के तहत सेवा शुल्क में बदलाव किया गया है, जिससे लाखों लोगों को सीधा फायदा होगा। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS), अटल पेंशन योजना (APY), NPS-Lite और यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के लिए Central Recordkeeping Agencies (CRAs) द्वारा ली जाने वाली फीस में बदलाव की घोषणा की है।


नया शुल्क ढांचा 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा और यह जून 2020 में लागू किए गए पुराने ढांचे को पूरी तरह से रिप्लेस करेगा। PFRDA का कहना है कि इससे सब्सक्राइबर्स को अधिक पारदर्शिता मिलेगी और निवेश पर बेहतर रिटर्न की संभावना बढ़ेगी।


सरकारी क्षेत्र (NPS और UPS) के लिए संशोधित शुल्क

PRAN खोलने का शुल्क

ई-PRAN किट (डिफॉल्ट): 18 रुपए 

फिजिकल PRAN कार्ड: 40 रुपए

वार्षिक रखरखाव शुल्क (AMC): 100 रुपए प्रति खाता

शून्य बैलेंस वाले खातों पर कोई शुल्क नहीं लगेगा।

ट्रांजैक्शन शुल्क: नहीं लगेगा (Nil)


अटल पेंशन योजना (APY) और NPS-Lite के लिए शुल्क

PRAN खोलने का शुल्क: 15 रुपए

वार्षिक रखरखाव शुल्क: 15 रुपए 

ट्रांजैक्शन शुल्क: Nil

यह बदलाव खासकर निम्न और मध्यम आय वर्ग के पेंशन धारकों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है क्योंकि उनका रखरखाव शुल्क बहुत कम रहेगा।


निजी क्षेत्र (NPS और NPS वात्सल्य) के लिए शुल्क

PRAN खोलने का शुल्क

ई-PRAN किट: 18 रुपए

फिजिकल PRAN कार्ड: 40 रुपए

ट्रांजैक्शन शुल्क: Nil


वार्षिक रखरखाव शुल्क (AMC) – Tier I Corpus के आधार पर

0 बैलेंस – कोई शुल्क नहीं

1 – 2 लाख: 100

2 – 10 लाख: 150

10 – 25 लाख: 300

25 – 50 लाख: 400

50 लाख से अधिक: 500


ये संशोधित शुल्क अधिकतम सीमा के रूप में निर्धारित हैं। CRA इससे अधिक नहीं ले सकते, लेकिन इससे कम या नेगोशिएटेड शुल्क संभव है, जो कि नियोक्ता, सब्सक्राइबर या प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (PoPs) के साथ आपसी सहमति पर आधारित होगा। निजी क्षेत्र के लिए AMC Corpus-स्लैब आधारित है, यानी जितना बड़ा निवेश, उतना अधिक रखरखाव शुल्क।


सरकारी क्षेत्र के UPS सब्सक्राइबर के लिए ये शुल्क संचय चरण के दौरान लागू होंगे, पेंशन भुगतान (पेआउट फेज) के लिए अलग से शुल्क तय किए जाएंगे। यदि CRAs कोई नई सेवा शुरू करते हैं, तो उस पर केवल वास्तविक लागत के आधार पर शुल्क लिया जाएगा और इस पर कोई अतिरिक्त मुनाफा नहीं जोड़ा जाएगा। साथ ही, इसके लिए PFRDA की मंजूरी अनिवार्य होगी।


सभी लागू शुल्क को CRA की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर स्पष्ट रूप से दिखाया जाना अनिवार्य होगा, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। यदि नए ढांचे में शुल्क कम किया गया है, तो यह निवेशकों के लिए फायदेमंद होगा क्योंकि उनकी योगदान राशि का अधिक हिस्सा निवेश में जाएगा और नेट रिटर्न बेहतर होंगे। वहीं, जिनके लिए शुल्क बढ़ा है, उन्हें थोड़ी अधिक लागत वहन करनी होगी, जिससे लंबी अवधि में रिटर्न पर हल्का असर पड़ सकता है।

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