ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Crime News: 10 लाख की रंगदारी मांगने वाले तीन अपराधी अरेस्ट, बिहार पुलिस और STF की संयुक्त कार्रवाई Bihar News: सड़क किनारे खड़े ट्रक से टक्कर के बाद चाय दुकान में घुसा तेज रफ्तार हाइवा, बाल बाल बची लोगों की जान Bihar News: सड़क किनारे खड़े ट्रक से टक्कर के बाद चाय दुकान में घुसा तेज रफ्तार हाइवा, बाल बाल बची लोगों की जान Bihar Crime News: बिहार में लोजपा (रामविलास) का नेता अरेस्ट, नाबालिग छात्रा के किडनैपिंग केस में पुलिस ने दबोचा Bihar Crime News: बिहार में लोजपा (रामविलास) का नेता अरेस्ट, नाबालिग छात्रा के किडनैपिंग केस में पुलिस ने दबोचा बिहार में शादी की खुशियां मातम में बदलीं: बारात से पहले डीजे ट्रॉली ने 10 से अधिक महिला और बच्चों को रौंदा; हादसे में 13 वर्षीय बच्ची की मौत बिहार में शादी की खुशियां मातम में बदलीं: बारात से पहले डीजे ट्रॉली ने 10 से अधिक महिला और बच्चों को रौंदा; हादसे में 13 वर्षीय बच्ची की मौत Bihar News: बिहार के असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट पर यौन शोषण के आरोप, SP ऑफिस में महिला ने काटी अपनी नस; किया भारी बवाल Bihar Bhumi: जमीन रजिस्ट्री के कितने दिनों बाद तक होगा दाखिल खारिज? डिप्टी CM ने अफसरों को दे दिया बड़ा टास्क.. Bihar Bhumi: जमीन रजिस्ट्री के कितने दिनों बाद तक होगा दाखिल खारिज? डिप्टी CM ने अफसरों को दे दिया बड़ा टास्क..

Rera Bihar: रेरा का चला चाबुक....पांच बिल्डरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, घर-लक्ष्मी बिल्डकॉन व अन्य की संपत्ति होगी जब्त

Action Against Builder: रेरा के आदेशों का पालन नहीं करने और पीड़ित आवंटियों को पैसा नहीं लौटाने के आरोप में बिल्डरों के खिलाफ यह कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं.अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह की एकलपीठ ने बिल्डरों के खिलाफ यह आदेश जारी किया है

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sat, 22 Mar 2025 03:08:42 PM IST

RERA, bihar news, proterty,घर लक्ष्मी बिल्डकॉन,ghar lakshmi buildcon, sankalp engicon, builder in patna  real estate, bihar top news, बिहार की खबरें, बिहार लेटेस्ट न्यूज,  श्रीया कंस्ट्रक्सन, टाइमलेस

- फ़ोटो Google

Rera Bihar: बिहार के बिल्डरों पर रेरा का डंडा चला है. फ्लैट के नाम पर ग्राहकों से पैसा लेकर ऐश करने वाले बिल्डरों के खिलाफ रेरा सख्त हो गया है. राजधानी के बदनाम बिल्डर घर लक्ष्मी व अन्य कई कंपनियों के खिलाफ रेरा ने बड़ा आदेश पारित किया है.घर लक्ष्मी बिल्डकॉन की सम्पतियों को जब्त करने का आदेश दिया है। प्राधिकरण के अध्यक्ष  विवेक कुमार सिंह की एकल पीठ ने ये आदेश बिल्डरों द्वारा रेरा बिहार के आदेश का पालन नहीं करने एवं पीड़ित आवंटियों को पैसा नहीं लौटने के बाद दिया है. पांच बिल्डरों के खिलाफ सख्त आदेश पारित किया गया है. 

भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) इन जब्त सम्पतियों की नीलामी करेगा एवं इससे प्राप्त राशि से आवंटियों के पैसे लौटाए जायेंगे. घर लक्ष्मी बिल्डर के मामले में  माधुरी तिवारी द्वारा निष्पादन वाद दायर किया गया था. बिल्डरों के विरुद्ध पाँच अन्य मामलों में गिरफ्तारी वारंट भी जारी करने का आदेश हुआ है . इतना ही नहीं आई जी (निबंधन) को यह निर्देश दिया गया कि  कम्पनियों एवं इनके निदेशकों द्वारा किसी भी संपत्ति का निबंधन नहीं करने दिया जाए।

रेरा अध्यक्ष के एकल पीठ ने तीन स्वप्रेरित (suo motu) मामलों में भी आदेश पारित किया है। एकल पीठ ने संकल्प इन्जिकॉन पर अपना आदेश पारित करते हुए आई जी (निबंधन) को यह निर्देश दिया कि कंपनी एवं उनके निदेशकों द्वारा किसी भी संपत्ति के निबंधन पर रोक रहेगी. एकल पीठ ने  श्रीया कंस्ट्रक्सन एवं  टाइमलेस इन्फ्रास्ट्रकचर पर भी 1-1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. साथ ही उन्हें निर्देश दिया है की जुर्माने की राशि साठ दिनों के अन्दर जमा कर दें . यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि इन  तीन कम्पनियों द्वारा रेरा अधिनियम का उलंघन किया गया था तथा बगैर निबंधन कराये परियोजना का प्रचार-प्रसार किया गया.