ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar Board Topper Verification: बिहार की इस छात्रा को टॉपर वेरिफिकेशन के लिए आया बुलावा, मजदूर पिता की ख़ुशी का नहीं रहा कोई ठिकाना Bihar Health Department : डॉक्टर नहीं कर रहे सही से इलाज? ऐसे करें ऊपर तक शिकायत, तुरंत होगी कार्यवाई Bihar News : इंजीनियरिंग छात्रा के खौफनाक कदम के बाद कॉलेज में मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस Bihar Crime news: किसान की गोली मारकर हत्या, भूमि विवाद में वारदात को दिया अंजाम Bihar diwas: छत्तीसगढ़ में बिहार दिवस का आयोजन: सीएम बोले – लिट्टी-चोखा से तीजा-चाट तक, साझा है दोनों राज्यों की संस्कृति Success Story: कौन है भारत का वह सबसे आमिर IAS अधिकारी, जो सिर्फ एक रूपए लेता था सैलरी जानें.. Crime News : पटना में प्रेम प्रसंग के विवाद में बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड को मारी गोली, पुलिस जांच में जुटी Bihar Politics: VIP चीफ मुकेश सहनी ने सीएम नीतीश को बताया बीमार, बोले- कोमा में जा चुकी है सरकार Bihar Diwas : बिहार चुनाव से पहले एमपी में मना बिहार दिवस ,बीजेपी का भव्य आयोजन Araria Encounter ; चुनमुन झा को पकड़ने के लिए कैसे बिहार पुलिस और STF ने चलाया ऑपरेशन, जानें उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि

Rera Bihar: रेरा का चला चाबुक....पांच बिल्डरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, घर-लक्ष्मी बिल्डकॉन व अन्य की संपत्ति होगी जब्त

Action Against Builder: रेरा के आदेशों का पालन नहीं करने और पीड़ित आवंटियों को पैसा नहीं लौटाने के आरोप में बिल्डरों के खिलाफ यह कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं.अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह की एकलपीठ ने बिल्डरों के खिलाफ यह आदेश जारी किया है

RERA, bihar news, proterty,घर लक्ष्मी बिल्डकॉन,ghar lakshmi buildcon, sankalp engicon, builder in patna  real estate, bihar top news, बिहार की खबरें, बिहार लेटेस्ट न्यूज,  श्रीया कंस्ट्रक्सन, टाइमलेस

22-Mar-2025 03:08 PM

Rera Bihar: बिहार के बिल्डरों पर रेरा का डंडा चला है. फ्लैट के नाम पर ग्राहकों से पैसा लेकर ऐश करने वाले बिल्डरों के खिलाफ रेरा सख्त हो गया है. राजधानी के बदनाम बिल्डर घर लक्ष्मी व अन्य कई कंपनियों के खिलाफ रेरा ने बड़ा आदेश पारित किया है.घर लक्ष्मी बिल्डकॉन की सम्पतियों को जब्त करने का आदेश दिया है। प्राधिकरण के अध्यक्ष  विवेक कुमार सिंह की एकल पीठ ने ये आदेश बिल्डरों द्वारा रेरा बिहार के आदेश का पालन नहीं करने एवं पीड़ित आवंटियों को पैसा नहीं लौटने के बाद दिया है. पांच बिल्डरों के खिलाफ सख्त आदेश पारित किया गया है. 

भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) इन जब्त सम्पतियों की नीलामी करेगा एवं इससे प्राप्त राशि से आवंटियों के पैसे लौटाए जायेंगे. घर लक्ष्मी बिल्डर के मामले में  माधुरी तिवारी द्वारा निष्पादन वाद दायर किया गया था. बिल्डरों के विरुद्ध पाँच अन्य मामलों में गिरफ्तारी वारंट भी जारी करने का आदेश हुआ है . इतना ही नहीं आई जी (निबंधन) को यह निर्देश दिया गया कि  कम्पनियों एवं इनके निदेशकों द्वारा किसी भी संपत्ति का निबंधन नहीं करने दिया जाए।

रेरा अध्यक्ष के एकल पीठ ने तीन स्वप्रेरित (suo motu) मामलों में भी आदेश पारित किया है। एकल पीठ ने संकल्प इन्जिकॉन पर अपना आदेश पारित करते हुए आई जी (निबंधन) को यह निर्देश दिया कि कंपनी एवं उनके निदेशकों द्वारा किसी भी संपत्ति के निबंधन पर रोक रहेगी. एकल पीठ ने  श्रीया कंस्ट्रक्सन एवं  टाइमलेस इन्फ्रास्ट्रकचर पर भी 1-1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. साथ ही उन्हें निर्देश दिया है की जुर्माने की राशि साठ दिनों के अन्दर जमा कर दें . यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि इन  तीन कम्पनियों द्वारा रेरा अधिनियम का उलंघन किया गया था तथा बगैर निबंधन कराये परियोजना का प्रचार-प्रसार किया गया.