तेज प्रताप यादव पर आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज, बोलेरो पर पुलिस स्टिकर और सायरन लगाकर प्रचार करने का आरोप

वैशाली के महुआ में तेज प्रताप यादव के खिलाफ बोलेरो पर पुलिस स्टिकर और सायरन लगाकर प्रचार करने के आरोप में आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज। वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई।

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Sun, 19 Oct 2025 08:16:00 PM IST

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बिहार विधानसभा चुनाव 2025 - फ़ोटो सोशल मीडिया

VAISHALI: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव के खिलाफ महुआ थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है। आदर्श आचार संहिता मामले में वहां के सीओ ने केस दर्ज कराया है। बोलेरो पर पुलिस का स्टिकर और सायरन लाइट लगाकर प्रचार करने के आरोप में तेजप्रताप के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। जिस पर संज्ञान लेते हुए महुआ के सीओ ने आचार संहिता उल्लंघन का मामला तेजप्रताप के खिलाफ दर्ज कराया है। 


बता दें कि तेज प्रताप यादव खुद महुआ विधानसभा से जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशी हैं। नामांकन पर्चा दाखिल करने जाने के दौरान बोलेरो गाड़ी पर पुलिस का स्टीकर और सायरन लाइट लगा हुआ मिला और एस्कॉर्ट करते दिखाई दिखाई दिया। पुलिस की गाड़ी से एस्कॉर्ट करना आचार संहिता का उल्लंघन माना गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए महुआ थाने में तेज प्रताप के खिलाफ केस दर्ज कराया है। एसपी ललित मोहन शर्मा ने इस बात की जानकारी दी। कहा कि तेज प्रताप के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामला दर्ज हुआ है। महुआ थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है। 


महुआ के अंचलाधिकारी (सीओ) मनी कुमार वर्मा ने खुद महुआ थाने में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी जन शक्ति जनता दल से महुआ विधान सभा क्षेत्र के उम्मीदवार तेज प्रताप यादव का नाम अंकित है। पुलिस ने वायरल वीडियो की जांच कराई जिसमें पुलिस ने पाया कि उक्त वाहन सरकारी नहीं था तथा पुलिस का स्टिकर और सायरन लाइट का इस्तेमाल गलत तरीके से किया गया था जिससे आचार संहिता के उल्लंघन का मामला बना जिसपर कार्रवाई करते हुए महुआ सीओ के बयान पर महुआ थाना में कांड संख्या 1025/25 दर्ज किया गया।इस बारे में पुलिस ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया है कि धारा 319(2)/223/176 बीएनएस में मामला दर्ज किया गया है।


दरअसल बीते 16 अक्टूबर को तेजप्रताप यादव अपना नामांकन निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी महुआ के कार्यालय में करना था। वायरल वीडियों में देखा गया कि एक सफेद कलर का बोलेरो जिसका रजिस्ट्रेशन नम्बर BR-03AR/1820 है। बोलेरो के ऊपर पुलिस का हुटर नीला एवं लाल रंग का लाइट लगा हुआ दिख रहा है। जनशक्ति जनता दल के कार्यकर्ताओं के आगे-आगे चल रहा है। उस पर भी तेजप्रताप यादव के कार्यकर्ता सवार हैं। चुनाव के माहौल में पुलिस गाड़ी से स्कॉट किया जाना आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। इसी को लेकर जन शक्ति जनता दल के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता-2023 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्राथमिकी की गई है।