ब्रेकिंग
JDU Bihar की नई प्रदेश कमिटी की घोषणा: 38 महासचिव, 9 प्रवक्ता, 12 उपाध्यक्ष, ललन सर्राफ बने कोषाध्यक्ष, देखिये पूरी लिस्ट..बिहार में इंटरनेशनल बॉर्डर से बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, नेपाल भागने की कर रहा था कोशिश; पुलिस और SSB की कार्रवाईराहुल गांधी का पटना दौरा रद्द, 15 जुलाई का छात्र सम्मेलन भी स्थगित; सामने आई यह बड़ी वजहPMCH में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की पहल का असर; अधीक्षक को किया था तलबनेपाल की बारिश का बिहार में असर: तिरहुत की नदियों का जलस्तर बढ़ा, संभावित बाढ़ को लेकर आयुक्त ने जिलों को दिए सख्त निर्देशJDU Bihar की नई प्रदेश कमिटी की घोषणा: 38 महासचिव, 9 प्रवक्ता, 12 उपाध्यक्ष, ललन सर्राफ बने कोषाध्यक्ष, देखिये पूरी लिस्ट..बिहार में इंटरनेशनल बॉर्डर से बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, नेपाल भागने की कर रहा था कोशिश; पुलिस और SSB की कार्रवाईराहुल गांधी का पटना दौरा रद्द, 15 जुलाई का छात्र सम्मेलन भी स्थगित; सामने आई यह बड़ी वजहPMCH में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की पहल का असर; अधीक्षक को किया था तलबनेपाल की बारिश का बिहार में असर: तिरहुत की नदियों का जलस्तर बढ़ा, संभावित बाढ़ को लेकर आयुक्त ने जिलों को दिए सख्त निर्देश

पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत, इस मामले में कोर्ट ने किया बरी

SHEKHPURA : लोजपा के पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में कोर्ट ने सूरजभान सिंह को बरी कर दिया। साल 2010 में एक चुनावी

पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत, इस मामले में कोर्ट ने किया बरी
Mukesh Srivastava
2 मिनट

SHEKHPURA : लोजपा के पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में कोर्ट ने सूरजभान सिंह को बरी कर दिया। साल 2010 में एक चुनावी सभा के दौरान सूरजभान सिंह पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगा था। इस मामले में शेखपुरा की कोर्ट ने लंबी सुनवाई के बाद लोजपा के पूर्व सांसद सूरजभान सिंह को बरी कर दिया।


दरअसल, साल 2010 में चुनाव के दौरान सूरजभान सिंह ने शेखपुरा के बरबीघा में बिना प्रशासनिक अनुमति के चुनावी सभा की थी। बरबीघा के तत्कालीन सीओ द्वारा सूरजभान सिंह के खिलाफ आदर्श आचार संहिता का मामला दर्ज कराया गया था। इसी मामले में आज सूरजभान सिंह को शेखपुरा के जिला न्यायालय में पेशी के लिए लाया गया। ACJM राजेश कुमार की कोर्ट में सूरजभान सिंह को पेश किया गया।


कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए साक्ष्य के अभाव में सूरजभान सिंह को बरी कर दिया। इस मौके पर सूरजभान सिंह ने कहा कि उन्हें तो इस मामले की जानकारी भी नहीं थी लेकिन न्यायालय सर्वोपरी है, जब-जब आदेश होता है हाजिर हो जाते हैं।

टैग्स