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सहरसा में कर्ज़ नहीं चुकाने पर बैंक का बड़ा एक्शन, घर सील, गिरवी संपत्ति की नीलामी की तैयारी

सहरसा में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने करीब 21.96 लाख रुपये के बकाया कर्ज़ की वसूली के लिए SARFAESI Act, 2002 के तहत गिरवी रखी संपत्ति पर कब्ज़े की कार्रवाई शुरू कर दी है। भुगतान नहीं होने पर संपत्ति की नीलामी की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

बिहार न्यूज
© रिपोर्टर
Jitendra Vidyarthi
2 मिनट

SAHARSA:सहरसा जिले में कर्ज़ वसूली को लेकर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। बैंक ने SARFAESI Act, 2002 के तहत गंगजला वार्ड संख्या-18 निवासी नवीन कुमार और रिंकू कुमारी की गिरवी रखी गई संपत्ति पर कब्ज़े की प्रक्रिया शुरू कर दी है।


बैंक द्वारा जारी सार्वजनिक नोटिस के अनुसार, संबंधित खाताधारकों पर 21 लाख 96 हजार 891 रुपये का बकाया ऋण है। निर्धारित समय सीमा के भीतर राशि जमा नहीं किए जाने के कारण बैंक ने संपत्ति पर कब्ज़ा लेने की कार्रवाई शुरू की है।


बैंक ने संपत्ति पर कब्ज़े का सार्वजनिक नोटिस चस्पा कर दिया है और आम लोगों को चेतावनी दी है कि बैंक की लिखित अनुमति के बिना उक्त संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार की खरीद-बिक्री, हस्तांतरण या अन्य लेन-देन न करें।


इस कार्रवाई के लिए अंचल प्रशासन ने बैंक को भौतिक कब्ज़ा (Physical Possession) दिलाने हेतु पुलिस बल उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इसके बाद बैंक कानून के प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्रवाई करेगा।


यदि बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो बैंक संपत्ति का मूल्यांकन और अन्य कानूनी औपचारिकताएँ पूरी करने के बाद उसकी नीलामी (Auction) की प्रक्रिया शुरू करेगा। हालांकि, फिलहाल जारी दस्तावेज़ों में नीलामी की कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है।

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रिपोर्टर

RITESH HUNNY

FirstBihar संवाददाता